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Home»Education»Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर लगाई रोक, कहा – ‘इसका हो सकता है दुरूपयोग.’
Education

Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर लगाई रोक, कहा – ‘इसका हो सकता है दुरूपयोग.’

Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के विवादित नियमों पर रोक लगा दी, जिससे स्टूडेंट्स में गुस्सा बढ़ रहा था। नियमों में OBC, SC और ST स्टूडेंट्स को परेशान करने पर कार्रवाई का नियम था, लेकिन जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कोई भरोसा नहीं दिया गया था।
Bihar TodayBy Bihar TodayJanuary 29, 2026
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Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के विवादित नियमों पर रोक लगा दी, जिससे स्टूडेंट्स में गुस्सा बढ़ रहा था। नियमों में OBC, SC और ST स्टूडेंट्स को परेशान करने पर कार्रवाई का नियम था, लेकिन जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कोई भरोसा नहीं दिया गया था। इन नियमों के खिलाफ एक पिटीशन फाइल की गई थी। पिटीशन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि UGC के नियम साफ नहीं हैं। इसका मतलब है कि 2012 के नियम अभी लागू रहेंगे।

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सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने नियमों को चुनौती देने वाली पिटीशन पर केंद्र और UGC को नोटिस जारी किए। नए नियम, जो सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भेदभाव की शिकायतों को दूर करने और बराबरी को बढ़ावा देने के लिए एक इक्विटी कमेटी बनाने के लिए ज़रूरी बनाते हैं, 13 जनवरी को नोटिफ़ाई किए गए थे।

चीफ़ जस्टिस ने एक काल्पनिक सवाल भी पूछा: मान लीजिए कि साउथ इंडिया का कोई स्टूडेंट नॉर्थ इंडिया के किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेता है (या इसका उल्टा), और उसे गलत बातों का सामना करना पड़ता है, और पीड़ित और अपराधी दोनों की जाति साफ़ नहीं है, तो क्या UGC का नियम उस स्थिति को संभाल पाएगा?

सुनवाई के दौरान, चीफ़ जस्टिस ने कहा, “75 साल बाद, एक देश में, हमने जाति-रहित समाज बनाने के मामले में जो कुछ भी हासिल किया है, क्या हम पीछे जा रहे हैं? क्या होगा?” चीफ़ जस्टिस ने आगे कहा, “एक और नियम जो मुझे आपके उठाए जा रहे कदमों में मिलता है, आप अलग हॉस्टल की बात कर रहे हैं, भगवान के लिए, प्लीज़ ऐसा न करें! हम हॉस्टल में रहे हैं; स्टूडेंट साथ रह रहे हैं। हमने इंटर-कास्ट मैरिज भी की हैं। हमें जाति-रहित समाज की ओर बढ़ना चाहिए।”

बेंच ने कहा कि अगर उसने दखल नहीं दिया, तो इसका खतरनाक असर होगा, और कहा कि इससे समाज बंट जाएगा और इसके गंभीर नतीजे होंगे। जस्टिस बागची ने कहा कि पिटीशनर के वकील का यह कहना सही था कि 2012 के रेगुलेशन में भेदभाव को बहुत बड़े और ज़्यादा सबको साथ लेकर चलने वाले लेवल पर देखा गया था, और इसमें रैगिंग के रूप में होने वाला भेदभाव भी शामिल था।

जस्टिस बागची ने कहा, “एक प्रोटेक्टिव या रेमेडियल कानून में रिग्रेशन क्यों होना चाहिए? नॉन-रिग्रेशन का प्रिंसिपल एनवायरनमेंटल कानून में डेवलप हुआ है। यह उन कानूनों पर भी लागू होता है जो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी की रक्षा करते हैं। हमें उस स्टेज पर वापस नहीं जाना चाहिए जहां हमारे पास अलग स्कूल हों, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स में ब्लैक बच्चों के मामले में था… जहां गोरे लड़के और लड़कियां अलग-अलग स्कूलों में जाते थे। भारत की एकता एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दिखनी चाहिए।”

CJI ने कहा कि समाज में शरारती तत्व ऐसी स्थिति का फायदा उठा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा, “नोटिस जारी करें, जिसका जवाब 19 मार्च को देना है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने नोटिस स्वीकार कर लिया है। क्योंकि 2019 की पिटीशन में उठाए गए मुद्दों का भी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की जांच पर असर पड़ेगा… इसलिए, इन पिटीशन को उसी के साथ टैग किया जाए। इस बीच, UGC रेगुलेशन 2026 को रोककर रखा जाएगा।”

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा) रेगुलेशन, 2026 में यह अनिवार्य किया गया था कि इन कमेटियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), दिव्यांग व्यक्तियों और महिलाओं के सदस्य शामिल होने चाहिए। इसमें सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व का कोई ज़िक्र नहीं था।

नए रेगुलेशन ने UGC (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा) रेगुलेशन, 2012 की जगह ली। 2012 के रेगुलेशन सलाहकारी थे, जबकि नए 2026 के रेगुलेशन अनिवार्य थे। नए रेगुलेशन के खिलाफ दायर याचिकाओं में इस प्रावधान को इस आधार पर चुनौती दी गई कि इसमें जाति-आधारित भेदभाव को बहुत सीमित तरीके से परिभाषित किया गया है, जिसमें भेदभाव सिर्फ SC, ST और OBC समुदायों के सदस्यों के खिलाफ ही माना गया है।

यह तर्क दिया गया कि जाति-आधारित भेदभाव के दायरे को केवल SC, ST और OBC श्रेणियों तक सीमित करके, UGC ने प्रभावी रूप से सामान्य या अनारक्षित श्रेणी के उन व्यक्तियों को संस्थागत सुरक्षा और शिकायत निवारण से वंचित कर दिया है, जिन्हें उनकी जाति पहचान के आधार पर उत्पीड़न या भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। इन रेगुलेशन के कारण कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें छात्र समूहों और संगठनों ने इन्हें तुरंत वापस लेने की मांग की।

क्या है विवाद?

नए UGC रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक बनाए गए थे। नए नियम, जो सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भेदभाव की शिकायतों की जांच करने और बराबरी को बढ़ावा देने के लिए एक इक्वालिटी कमेटी बनाने को ज़रूरी बनाते हैं, 13 जनवरी को नोटिफाई किए गए थे।

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बराबरी को बढ़ावा देना) रेगुलेशन, 2026 के तहत, इन कमेटियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), विकलांग लोगों और महिलाओं के रिप्रेजेंटेटिव को शामिल करना ज़रूरी कर दिया गया था। जनरल कैटेगरी के रिप्रेजेंटेशन के बारे में कुछ नहीं बताया गया था।

याचिका में कहा गया है कि नए नियम जाति के आधार पर भेदभाव को सिर्फ़ SC, ST और OBC कैटेगरी के लोगों के साथ भेदभाव तक सीमित करते हैं। इन नियमों के खिलाफ़ कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट ग्रुप और संगठन इन्हें तुरंत वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

 

 क्या हैं UGC के नए नियम?

  • हर कॉलेज में ईक्वल अपॉर्च्यूनिटी सेंटर यानी EOC बनेगा.
  • EOC पिछड़े और विंचित छात्रों को पढ़ाई, फीस और भेदभाव से जुड़ी मदद देगा.
  • कमेट में एस, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांग शामिल होंगे. इस कमेटी का कार्यकाल 2 साल होगा.
  • हर कॉलेज में समता समिति बनानी होगी, जिसके अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगे.
  • कॉलेज में इक्वलिटी स्क्वाड भी बनेगा, जो भेदभाव पर नजर रखेगा.
  • भेदभाव की शिकायत पर 24 घंटे में मीटिंग जरूरी होगी. 15 दिन में रिपोर्ट कॉलेज प्रमुख को देनी होगी.
  • कॉलेज प्रमुख को 7 दिन में आगे की कार्रवाई शुरू करनी होगी.
  • EOC हर 6 महीने में कॉलेज को रिपोर्ट देगा.
  • यूजीसी राष्ट्रीय निगरानी कमेटी बनाएगा. नियम तोड़ने पर कॉलेज की ग्रांट रोकी जा सकती है.
  • कॉलेज को जातीय भेदभाव पर हर साल यूजीसी को रिपोर्ट भेजनी होगी.
  • गंभीर मामलों में यूजीसी की मान्यता भी रद्द हो सकती है.
  • कॉलेज के डिग्री, ऑनलाइन और डिस्टेंस कोर्स पर रोक लग सकती है.

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