How to Make Birth Certificate : एक ज़माना था जब जन्म प्रमाण पत्र बनवाना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। ऑफलाइन ही नहीं, ऑनलाइन भी अच्छे-अच्छों को इस काम में पसीना आ जाता था। जहाँ ऑफलाइन जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकारी दफ्तर जाना पड़ता था, वहीं ऑनलाइन भी सरकारी वेबसाइट डाउन होने या किसी गड़बड़ी की वजह से प्रमाण पत्र नहीं बन पाता था। हालाँकि, अब हालात काफी बदल गए हैं। दरअसल अब सभी राज्यों और नगर पालिकाओं को जन्म-मृत्यु का डेटा सीआरएस पोर्टल पर ही अपलोड करना होगा। इससे फर्जी प्रमाण पत्र बनवाना मुश्किल होगा और रिकॉर्ड का सत्यापन आसानी से हो सकेगा। आइए जल्दी से विस्तार से समझते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का नया तरीका क्या है?
2025 में ऐसे बनवाएँ जन्म प्रमाण पत्र :
अब 2025 में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको अपने इलाके के निगम या राज्य की वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का काम अब सीआरएस पोर्टल पर आसानी से हो सकेगा। इसके लिए आपको यह करना होगा:
इसके लिए आपको भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट crsorgi.gov.in/crs पर जाना है जिसके बाद आप यहां रजिस्टर करके जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
यहाँ होम पेज पर आपको “जनरल पब्लिक” विकल्प पर टैप करके साइन अप करना होगा। ऐसा करने से इस सरकारी पोर्टल पर आपका अकाउंट बन जाएगा।
इस वेबसाइट पर यूजर अकाउंट बनाने और लॉग इन करने के बाद, आपको “जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद जन्म प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई फॉर्म खुल जाएगा। इसमें अपने नवजात बच्चे का नाम, जन्म तिथि और समय, जन्म स्थान (अस्पताल या घर), बच्चे के माता-पिता के नाम, अपना स्थायी पता और मोबाइल नंबर भर कर फॉर्म कंप्लीट करें।
ये दस्तावेज़ अपलोड करें: इसके बाद अस्पताल द्वारा जारी जन्म रिपोर्ट या डिस्चार्ज सारांश, माता-पिता का आधार कार्ड/पहचान पत्र, पते का प्रमाण जैसे राशन कार्ड, बिजली बिल आदि दस्तावेज़ अपलोड करें।
फ़ॉर्म सबमिट करें: दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद फ़ॉर्म सबमिट करें। इसके बाद आपको एक संदर्भ संख्या मिलेगी, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति जान सकेंगे।
प्रमाण पत्र डाउनलोड करें: यदि आपके द्वारा दी गयी सभी जानकारी और दस्तावेज़ सही पाई जाती हैं, तो जन्म प्रमाण पत्र अधिकतम 28 दिनों के भीतर जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद आप इसे पोर्टल से पीडीएफ़ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।
ध्यान रखें कि बच्चे के जन्म के 21 दिनों के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। इसके बाद आवेदन पर जुर्माना लग सकता है। वहीं देरी होने पर अतिरिक्त दस्तावेज़ भी देने पड़ सकते हैं। बता दें कि यदि आवेदन 21 दिन के बाद किया जाता है, तो आपको शपथ पत्र, गवाह और मजिस्ट्रेट से प्रमाणीकरण जैसे अतिरिक्त दस्तावेज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए ज्यादा अच्छा होगा कि आवेदन 21 दिनों के अंदर ही करें।
यहां यह बता दें कि सीआरएस पोर्टल से जारी जन्म प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होता है, जो सभी सरकारी और गैर-सरकारी कार्यों के लिए मान्य है।

