Aadhaar-LPG Link : अगर आपके पास एलपीजी गैस कनेक्शन है लेकिन यह आपके आधार से लिंक नहीं है, तो यह खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा है। गैस सब्सिडी और अन्य सरकारी फायदे पाने के लिए अपने एलपीजी गैस कनेक्शन को अपने आधार कार्ड से लिंक करना ज़रूरी है। अगर आपने एलपीजी कनेक्शन खरीदा है और अभी तक इसे अपने आधार से लिंक नहीं किया है, तो आपको सब्सिडी मिलने में दिक्कत हो सकती है।
जितनी जल्दी हो सके इस ज़रूरी काम को पूरा करना समझदारी होगी। आप यह काम घर बैठे आराम से कर सकते हैं। यहां, हम आपको एलपीजी गैस कनेक्शन को आधार से लिंक करने के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों के बारे में बता रहे हैं:
सबसे पहले, आपको ये दो फॉर्म भरने होंगे:
अपने एलपीजी गैस कनेक्शन को आधार से लिंक करने के लिए, आपको दो फॉर्म भरने होंगे: फॉर्म 1 और फॉर्म 2। इन्हें आपके एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइडर के पास जमा करना होगा। फॉर्म 1 एलपीजी ग्राहकों के लिए अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करने का फॉर्म है, और फॉर्म 2 एलपीजी लिंकिंग फॉर्म है। आप इन फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं या इन्हें पाने के लिए अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस जा सकते हैं।
ऑनलाइन लिंक कैसे करें (Aadhaar-LPG Linking ) :
सबसे पहले, यह समझ लें कि एलपीजी आधार लिंकिंग पूरी तरह से ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। आप फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उन्हें भरकर जमा कर सकते हैं।
- अपने एलपीजी गैस कनेक्शन प्रोवाइडर, जैसे इंडेन, भारत गैस, या एचपी गैस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
- एलपीजी सर्विसेज सेक्शन में जाएं और आधार का इस्तेमाल करके DBTL से लिंक करने के ऑप्शन पर क्लिक करें या फॉर्म
- फॉर्म 1: बैंक अकाउंट-आधार लिंकिंग एप्लीकेशन फॉर्म (सिर्फ एलपीजी ग्राहकों के लिए) और फॉर्म 2: एलपीजी आधार लिंकिंग फॉर्म दोनों फॉर्म डाउनलोड करें और प्रिंट करें।
- फॉर्म 1 भरें, अपने आधार कार्ड की एक कॉपी लगाएं, और इसे अपने बैंक या एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में जमा करें।
- इससे आपका आधार एलपीजी के लिए आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा। फॉर्म 2 भरें, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करें, और इसे अपने LPG डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में जमा करें ताकि आपका आधार नंबर आपके LPG कंज्यूमर नंबर या ID से लिंक हो जाए।
- डिटेल्स वेरिफाई होने के बाद, आपका आधार आपके गैस कनेक्शन से लिंक हो जाएगा।
ऑफलाइन लिंक कैसे करें (Aadhaar-LPG Linking )
- अपने नज़दीकी LPG डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस जाएं और फॉर्म 1 और फॉर्म 2 लें।
- फॉर्म 1 भरें और अपने आधार कार्ड की कॉपी के साथ बैंक या डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में जमा करें।
- फॉर्म 2 भरें और अपने आधार और LPG कंज्यूमर नंबर को लिंक करने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ LPG डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में जमा करें।

