Aadhaar card Rule Change : एक नवंबर 2025 से आधार कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए नियमों से आधार कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। जानकारी के अनुसार नए नियमों के लागू होने के बाद आधार कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी ऑनलाइन अपडेट करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। UIDAI (यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया) के नए नियमों से यह प्रोसेस पूरी तरह से पेपरलेस, तेज़ और आसान हो जाएगा।

आधार अपडेट करने के नए नियम :

UIDAI ने आधार कार्ड से जुड़े कई नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनका सीधा असर बैंकिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ पर पड़ेगा। पहले ऑनलाइन एड्रेस अपडेट मुफ़्त था, लेकिन अब नाम, पता या जन्मतिथि बदलने के लिए फ़ीस तय कर दी गई है।
UIDAI की नई व्यवस्था के तहत, आपके द्वारा दी गई जानकारी से सरकारी डेटाबेस जैसे PAN Card , पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और जन्म प्रमाणपत्र से अपने आप सत्यापित हो जाएगी। इससे आधार अपडेट की प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज़, आसान और सुरक्षित हो जाएगी। हालांकि इसके लिए आधार कार्ड धारकों को कुछ फीस चुकानी पड़ेगी।

 

आधार अपडेट की फ़ीस में बदलाव :

UIDAI ने 1 नवंबर 2025 से आधार अपडेट की फ़ीस में बदलाव किया है। डेमोग्राफिक अपडेट, यानी नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या ईमेल बदलने के लिए 75 रुपये की फ़ीस लगेगी। पहले यह 50 रुपये थी। इसी तरह, फिंगरप्रिंट, आइरिस या फ़ोटो अपडेट जैसे बायोमेट्रिक अपडेट के लिए अब 125 रुपये की फ़ीस लगेगी। हालांकि 5-7 साल और 15-17 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट अभी मुफ़्त हैं।

आधार अपडेट के लिए निर्धारित नई फीस:

डेमोग्राफिक अपडेट (नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या ईमेल): ₹75
बायोमेट्रिक अपडेट (फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और फोटो): ₹125
बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (5-7 साल और 15-17 साल): मुफ़्त
डॉक्यूमेंट अपडेट: सेंटर पर ₹75, लेकिन 14 जून तक ऑनलाइन अपडेट मुफ़्त हैं
आधार प्रिंट: ₹40
होम एनरोलमेंट सर्विस: पहले व्यक्ति के लिए ₹700 और उसी पते पर हर अतिरिक्त व्यक्ति के लिए ₹350

1 जनवरी 2026 से इनएक्टिव हो जाएगा PAN Card :

इसके साथ ही अब आधार-पैन लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार सभी पैन धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक अपना आधार लिंक करना होगा, वरना उनका PAN 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा।

इसको लेकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी PAN कार्ड धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक अपने PAN को आधार से लिंक करना ज़रूरी है। ऐसा न करने पर 1 जनवरी 2026 से PAN इनएक्टिव हो जाएगा। नए PAN एप्लीकेशन के लिए अब आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है।

PAN-आधार लिंक नहीं होने का असर :

अगर आपका PAN और आधार से लिंक नहीं हैं, तो आपके म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट और टैक्स बचाने वाले इन्वेस्टमेंट बंद हो सकते हैं। इसको लेकर कई इन्वेस्टर्स के ट्रांजैक्शन पहले ही रोक दिए गए हैं क्योंकि उनका PAN इनएक्टिव हो गया था। इसलिए, अपने PAN और आधार को समय पर लिंक करना ज़रूरी है।

ई-KYC प्रोसेस हुआ आसान :

वहीं UIDAI और NPCI ने ऑफ़लाइन आधार KYC और आधार ई-KYC सेतु फ़ीचर लॉन्च किया है। अब बैंक और फाइनेंशियल संस्थान कस्टमर्स का पूरा आधार नंबर एक्सेस किए बिना उनकी पहचान वेरिफ़ाई कर पाएंगे। इससे डेटा सिक्योरिटी बढ़ेगी और अकाउंट खोलने का प्रोसेस भी तेज़ होगा।

आधार वेरिफिकेशन के लिए नए स्टैंडर्ड :

UIDAI के नए नियमों के अनुसार, केवल वही संस्थान आधार-बेस्ड KYC कर पाएंगे जिनका आधार नंबर एक्टिव और वैलिड है। अगर आपका आधार इनवैलिड या डुप्लीकेट पाया जाता है, तो बैंक अकाउंट खोलने या इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस रोका जा सकता है। UIDAI यूज़र्स को सलाह देता है कि वे UIDAI वेबसाइट या mAadhaar ऐप पर रेगुलर तौर पर अपना आधार स्टेटस चेक करते रहें।

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