Patanjali Cow Ghee sample fail : पतंजलि और उससे जुड़ी दो दूसरी कंपनियों पर घटिया घी बेचने के लिए ₹1.4 लाख का जुर्माना लगाया गया है। उत्तराखंड फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने यह फैसला सुनाया। फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के असिस्टेंट कमिश्नर आरके शर्मा ने बताया कि यह मामला पतंजलि गाय के घी के 2020 के सैंपल से जुड़ा है। यह सैंपल पिथौरागढ़ के कासनी इलाके में करण जनरल स्टोर से रूटीन इंस्पेक्शन के दौरान लिया गया था।

शर्मा ने आगे बताया कि सैंपल को शुरू में टेस्टिंग के लिए उत्तराखंड (रुद्रपुर) की एक लैब में भेजा गया था। जब टेस्ट के नतीजे आए, तो पता चला कि घी फ़ूड सेफ़्टी स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरा। मतलब, इसकी क्वालिटी खराब थी। उन्होंने यह भी बताया कि लैब रिपोर्ट से पता चला कि इस घी को खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है और बीमारी भी हो सकती है।

घी दोबारा टेस्ट में फेल :

इसके बाद, 2021 में पतंजलि को नोटिस भेजा गया, लेकिन कंपनी की तरफ़ से कोई जवाब नहीं आया। कंपनी के अधिकारियों ने फिर खुद सैंपल का दोबारा टेस्ट करने की मांग की। उन्होंने ज़ोर दिया कि सैंपल का टेस्ट सेंट्रल लैब में किया जाए। इसके लिए पतंजलि से ₹5,000 की फ़ीस ली गई।

इसके बाद, 16 अक्टूबर, 2021 को अधिकारियों की एक टीम गाजियाबाद (UP) में नेशनल फ़ूड लैब गई। वहां घी के सैंपल का दोबारा टेस्ट किया गया। 26 नवंबर, 2021 को नेशनल फ़ूड लैब ने अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में घी का सैंपल फ़ूड सेफ़्टी टेस्ट में भी फेल हो गया। इस रिपोर्ट को लगभग दो महीने तक ध्यान से स्टडी और समझा गया। इसके बाद, केस 17 फरवरी, 2022 को कोर्ट में पेश किया गया।

 

 

कोर्ट ने ₹1.40 लाख का जुर्माना लगाया :

अपने फैसले में, कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया। इसके डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रह्मा एजेंसी पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया गया, और जिस दुकान (करण जनरल स्टोर) से सैंपल लिया गया था, उस पर ₹15,000 का जुर्माना लगाया गया। पिथौरागढ़ के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर/एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, योगेंद्र सिंह की कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया। फूड सेफ्टी ऑफिसर दिलीप जैन ने केस से जुड़े सभी सबूत कोर्ट में पेश किए।

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