Bihar Teacher News : बिहार में शिक्षकों के लिए एक नया आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, बिहार के सभी सरकारी शिक्षकों को अपनी चल और अचल संपत्ति और देनदारियों (कर्ज, आदि) का पूरा ब्यौरा देना होगा। इस आदेश से शिक्षकों में हड़कंप मच गया है।

यह नियम सभी कैटेगरी के शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। इसमें हेडमास्टर और विशेष शिक्षक, साथ ही BPSC द्वारा नियुक्त स्कूल शिक्षक और कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक भी शामिल हैं। विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि जो शिक्षक इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, उनकी जनवरी महीने की सैलरी रोक दी जाएगी।

गौरतलब है कि यह कार्रवाई बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के निर्देशों के तहत की जा रही है। नियमों के अनुसार, राज्य में ग्रुप ‘A’, ‘B’, और ‘C’ के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हर साल 31 दिसंबर तक अपनी स्थिति के अनुसार चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। अब शिक्षक भी इस कैटेगरी में आते हैं, इसलिए यह नियम उन पर भी लागू होगा।

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