Close Menu
Bihar Today :  Bihar News in Hindi
  • Home
  • News
  • Bihar
  • India
  • Politics
  • Business
  • Career
  • Technology
  • Auto

Good News : खुशखबरी! अब महिलाओं को हर महीने मिलेंगे ₹2500, जानें किसे और कैसे मिलेगा लाभ?

LPG Connection Rule : नए कनेक्शनों पर अस्थायी रोक ! बंद पड़े कनेक्शन भी नहीं होंगे चालू, एजेंसियों को जारी निर्देश

Bihar Politics : सीएम नीतीश इस दिन देंगे इस्तीफा ! जेडीयू से बन सकता है दो डिप्टी CM, जानें कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री ?

PM Kisan Yojana 22nd Installment : अगर खाते में नहीं आई पीएम क‍िसान की 22वीं क‍िस्‍त की राशि तो क्या करें ?

Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
  • About
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
Bihar Today :  Bihar News in Hindi
  • Home
  • News
  • Bihar
  • India
  • Politics
  • Business
  • Career
  • Technology
  • Auto
Subscribe
Bihar Today :  Bihar News in Hindi
Home»Business»ITR Filing 2025 : अगर इनकम टैक्स रिटर्न समय पर दाखिल नहीं किया तो हो सकता है बड़ा नुकसान.
Business

ITR Filing 2025 : अगर इनकम टैक्स रिटर्न समय पर दाखिल नहीं किया तो हो सकता है बड़ा नुकसान.

Bihar TodayBy Bihar TodayAugust 8, 2025
Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp
Follow Us
Facebook X (Twitter) YouTube WhatsApp
Share
Facebook Twitter Telegram WhatsApp

ITR Filing 2025 : इनकम टैक्स विभाग ने इस बार करदाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए ज़्यादा समय दिया है। हालांकि ज्यादातर करदाताओं ने अपना रिटर्न दाखिल कर दिया है। आपको बता दें जल्दी रिटर्न दाखिल करने के कई फ़ायदे हैं। इसके साथ ही करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख और आखिरी तारीख के बीच के अंतर को भी अच्छी तरह से समझना होगा। आईये टैक्स विशेषज्ञ से जानते हैं इस बारे में :

Join-Our-WhatsApp-Group

रिटर्न दाखिल करने के लिए ये दो तारीखें सबसे अहम :

टैक्स विशेषज्ञ जेपी रॉय बताते हैं कि आईटीआर दाखिल करने के लिए दो तारीखें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। इनमे पहली है देय तारीख (Due Date) और दूसरी है आखिरी तारीख (Last Date )। इन दो तारीखों के बाद आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि आमतौर पर लोग यही सोचते हैं कि नियत तारीख ही आखिरी तारीख है। इसके बाद रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता। लेकिन, ऐसा नहीं है। दरअसल देय तारीख के बाद भी आईटीआर दाखिल किया जा सकता है।

देय तारीख के बाद भी दाखिल किया जा सकता है आईटीआर :

इस प्रश्न के जवाब में टैक्स विशषज्ञ जे पी ने बताया कि अगर आप देय तारीख (Due Date) तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं, तो आपके पास इसे आखिरी तारीख (Last Date ) तक आईटीआर दाखिल करने का विकल्प बचता है। उन्होंने कहा कि इस बार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 तक थी। जिसे आयकर विभाग ने अब आगे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 तक कर दिया गया। ऐसे में यदि कोई करदाता इस वर्ष 15 सितंबर 2025 तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता है, तो उसे विलंब शुल्क देना होगा।

उन्होंने बताया कि विलंब शुल्क के साथ आईटीआर दाखिल करने का अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2025 है। इसे आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम समय सीमा भी कहा जाता है। यहां यह बता दें कि इस तिथि के बाद रिटर्न दाखिल करना संभव नहीं होगा।

रिटर्न न दाखिल करने के कई नुकसान :

प्रश्न यह है कि यदि कोई करदाता अंतिम तिथि रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता है तो क्या होगा? तो आपको बता दें कि यदि कोई व्यक्ति देय तिथि (15 सितंबर, 2025) तक रिटर्न दाखिल नहीं करता है, तो उसे कुछ प्रकार के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। यदि उसे कोई नुकसान हुआ है जिसे वह भविष्य के लाभों से समायोजित करने के लिए आगे ले जाने का हकदार है, तो वह इस लाभ से वंचित हो जाएगा। इसके अलावा, अगर 31 मार्च, 2025 तक पूरा अग्रिम कर नहीं चुकाया जाता है, तो उसे बाद में भुगतान करने पर भी, बची हुई राशि पर ब्याज देना होगा।

अंतिम तिथि तक रिटर्न दाखिल करने पर क्या होगा?

इस प्रश्न पर उन्होंने एक उदाहरण की मदद से बताया कि मान लीजिए मिस्टर के के एक वरिष्ठ नागरिक हैं। उन्हें बैंक ब्याज, शेयरों से लाभांश और म्यूचुअल फंड से आय होती है। चूंकि के के एक वरिष्ठ नागरिक हैं, इसलिए उन्हें अग्रिम कर देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, उन्हें 15 सितंबर, 2025 से रिटर्न दाखिल करने तक की अवधि के लिए कर पर ब्याज देना होगा। यदि वह रिफंड पाने के हकदार हैं, तो देय तिथि (Due Date) तक रिटर्न दाखिल न करने के कारण उन्हें उस पर मिलने वाले ब्याज से वंचित होना पड़ सकता है।

विलंब शुल्क कुल कर योग्य आय पर निर्भर करता है:

इस प्रश्न के जवाब में टैक्स विशेषज्ञ जेपी बताया कि यदि मिस्टर के. के. 15 सितंबर, 2025 तक अपना रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो उन्हें विलंब शुल्क देना होगा। हालांकि विलंब शुल्क की राशि उनकी आय के आधार पर निर्धारित होगी। ऐसे में इनकम टैक्स विभाग के अनुसार यदि उनकी कर योग्य आय 5 लाख रुपये तक है, तो उन्हें विलंब शुल्क के रूप में 1,000 रुपये देना होगा। जबकि यदि उनकी कर योग्य आय 5 लाख रुपये से अधिक है, तो उन्हें विलंब शुल्क के रूप 5,000 रुपये तक देना होगा।

 

आईटीआर दाखिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ :

1. आधार और पैन कार्ड।
2. बैंक खाते का विवरण।
3. वेतनभोगी व्यक्ति के लिए फॉर्म 16।
4. टीडीएस प्रमाणपत्र।
5. कर कटौती का दावा करने के लिए निवेश प्रमाण।
6. बैंकों और डाकघरों से प्राप्त ब्याज का प्रमाण।
7. छूट का दावा करने के लिए दिए गए दान की रसीद।
8. स्टॉक ट्रेडिंग विवरण।
9. बीमा पॉलिसी रसीद।
10. आधार द्वारा सत्यापित बैंक खाता।
11. बैंक से प्राप्त ब्याज प्रमाणपत्र सहित अन्य निवेश दस्तावेज़।

Join-Our-WhatsApp-Group

Business Income Tax ITR Filing 2025 Money
Follow on WhatsApp Follow on YouTube
Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp
Unknown's avatar
Bihar Today
  • Website

बिहार टुडे (bihartodayonline.com) एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, और विश्वसनीय समाचार माध्यम है. इस पर राजनीति, व्यापार, करियर, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और सामाजिक मुद्दों पर विस्तृत और सटीक जानकारी प्रकाशित की जाती है.

Related Posts

Money News : पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि अकाउंट होल्डर्स के लिए ज़रूरी खबर, 31 मार्च से पहले निपटा लें ये काम.

March 10, 2026

8th Pay Commission पर आया बड़ा अपडेट ! सरकार ने कर्मचारियों, पेंशनरों और संगठनों से मांगे सुझाव, नोटिस जारी.

March 10, 2026

सावधान ! 8th Pay Commission के नाम पर ठगी, सरकारी कर्मचारियों-पेंशनर्स के बैंक खातों को निशाना बना रहे साइबर फ्रॉड.

February 20, 2026
Advertisement

Latest Posts

Good News : खुशखबरी! अब महिलाओं को हर महीने मिलेंगे ₹2500, जानें किसे और कैसे मिलेगा लाभ?

LPG Connection Rule : नए कनेक्शनों पर अस्थायी रोक ! बंद पड़े कनेक्शन भी नहीं होंगे चालू, एजेंसियों को जारी निर्देश

Bihar Politics : सीएम नीतीश इस दिन देंगे इस्तीफा ! जेडीयू से बन सकता है दो डिप्टी CM, जानें कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री ?

PM Kisan Yojana 22nd Installment : अगर खाते में नहीं आई पीएम क‍िसान की 22वीं क‍िस्‍त की राशि तो क्या करें ?

Bihar Politics : बिहार में नई सरकार के गठन का फॉर्मूला तय ! निशांत बनेंगे डिप्टी सीएम, जानें कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री?

Advertisement

Trending Posts

Money News : पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि अकाउंट होल्डर्स के लिए ज़रूरी खबर, 31 मार्च से पहले निपटा लें ये काम.

March 10, 2026

8th Pay Commission पर आया बड़ा अपडेट ! सरकार ने कर्मचारियों, पेंशनरों और संगठनों से मांगे सुझाव, नोटिस जारी.

March 10, 2026

सावधान ! 8th Pay Commission के नाम पर ठगी, सरकारी कर्मचारियों-पेंशनर्स के बैंक खातों को निशाना बना रहे साइबर फ्रॉड.

February 20, 2026
© 2026 Bihar Today
  • About
  • Contact Us
  • Terms and Conditions
  • Privacy Policy

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.