Post office Rule Change :अगर आपका डाकघर खाता कई सालों से सक्रिय नहीं है, तो उसे बंद किया जा सकता है। डाक विभाग ने लघु बचत योजनाओं (SCS) खातों के लिए नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों का पालन नहीं करने पर खाता बंद किया जा सकता है। अब खाताधारकों को पॉलिसी मैच्योर होने पर 3 साल के भीतर इन्हें बंद करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो डाकघर ऐसे खातों को फ्रीज कर सकता है।
ये नए नियम पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS), नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC), किसान विकास पत्र (KVP), पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (MIS), पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट (TD) और पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट (RD) जैसी छोटी बचत योजनाओं पर लागू होंगे।
जानें क्या है नियम ?
डाक विभाग ने 15 जुलाई को जारी एक आदेश में, तीन साल की परिपक्वता अवधि के बाद बंद न होने वाले लघु बचत योजना खातों को फ्रीज करने के नए नियम जारी किए हैं। इस कदम का उद्देश्य निवेशकों के पैसे को सुरक्षित रखना है। नए नियमों के तहत, डाकघर अब निष्क्रिय और परिपक्व लघु बचत खातों की पहचान करेगा और उन्हें साल में दो बार फ्रीज करेगा, अगर ग्राहकों ने औपचारिक रूप से उन्हें आगे नहीं बढ़ाया है।
कब फ्रीज होंगे खाते?
डाक विभाग ने कहा है कि अब लोगों की गाढ़ी कमाई को और सुरक्षित रखने के लिए खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया साल में दो बार की जाएगी। यह प्रक्रिया हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई से शुरू होगी और 15 दिनों के भीतर पूरी हो जाएगी। जिन खातों की परिपक्वता तिथि को तीन साल पूरे हो चुके होंगे, उन्हें फ्रीज कर दिया जाएगा।
नए नियम को ऐसे समझें :
मान लीजिए आपके खाते तीन साल पुराने है ऐसे खातों फ्रीज किया जा सकता है। अगर आप नहीं चाहते कि आपका बचत खाता फ्रीज हो, तो आपको खाते की समय सीमा बढ़ाने के लिए एक आवेदन देना होगा। बता दें कि यह नया नियम ऐसे समय आया है, जब हाल ही में सरकार ने जुलाई से सितंबर 2025 की तिमाही के लिए सभी लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों कोई बदलाव नहीं करने की घोषणा की है।

