Supreme Court on Bihar SIR : बिहार एसआईआर (SIR) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम आदेश जारी किया है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और अन्य दलों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि वोटर लिस्ट से जुड़े दावे और आपत्तियां 1 सितंबर के बाद भी दर्ज की जा सकेंगी।

 

आपत्तियों के लिए पैरा लीगल वॉलंटियर्स होंगे नियुक्ति :

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधिक सेवा प्राधिकरण (BLSA) को निर्देश दिया है कि वे पैरा लीगल वॉलंटियर्स की नियुक्ति करें, जो उन मतदाताओं और राजनीतिक दलों की मदद करेंगे जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से गायब हैं या जिनके नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं।

आधार केवल पहचान का प्रमाण – सुप्रीम कोर्ट :

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने साफ किया कि आधार कार्ड को केवल पहचान पत्र के तौर पर स्वीकार किया जाएगा, लेकिन इसे मतदाता सूची से जोड़ने के लिए अन्य कानूनी आधारों से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। उन्होंने कहा कि अदालत आधार अधिनियम की धारा 9 या किसी बड़ी पीठ के फैसले से आगे जाकर नया प्रावधान नहीं कर सकती।

चुनाव आयोग पर सवाल :

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुनवाई के दौरान आरोप लगाया कि कई स्थानों पर चुनाव अधिकारी केवल आधार कार्ड वाले दावे ही स्वीकार कर रहे हैं और बाकी को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अपनी मैनुअल प्रक्रिया का पालन सही तरीके से नहीं कर रहा।

चुनाव आयोग ने अदालत को जानकारी दी कि 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.5% लोगों ने आवश्यक दस्तावेज जमा कर दिए हैं। हालांकि, यह चौंकाने वाली बात है कि ज़्यादातर आवेदन नाम जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि नाम हटाने के लिए किए गए हैं।

राजद की मांग और याचिका का तर्क :

राजद ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि (1 सितंबर) को आगे बढ़ाया जाए। याचिका में बताया गया कि 22 अगस्त तक लगभग 84,305 लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई थीं, लेकिन 27 अगस्त तक यह संख्या बढ़कर 1,78,948 हो गई। इससे साफ है कि बड़ी संख्या में लोग अभी भी अपनी आपत्तियां दर्ज कराना चाहते हैं।

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