Lalu Family : दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट आज ज़मीन के बदले नौकरी मामले में CBI द्वारा दर्ज FIR में आरोपियों के खिलाफ़ आरोप तय करने पर दलीलें सुनेगी। स्पेशल जज विशाल गोगने सुनवाई की अध्यक्षता करेंगे।

इससे पहले, 8 दिसंबर को कोर्ट को बताया गया था कि इस मामले में कुछ आरोपियों की मौत हो गई है। इसके बाद, कोर्ट ने CBI को आरोपियों की मौत की पुष्टि करने और कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था।

इससे पहले, कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ़ आरोप तय करने पर अपना फ़ैसला दो बार टाला था। 4 दिसंबर और 10 नवंबर को कोर्ट ने अलग-अलग कारणों से फ़ैसला टाल दिया था। कोर्ट ने 25 अगस्त को CBI मामले में आरोप तय करने पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

यह ध्यान देने वाली बात है कि लालू यादव ने इस मामले में CBI द्वारा दर्ज FIR को रद्द करने और ट्रायल कोर्ट में कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस मामले में आरोपी राबड़ी देवी ने भी प्रिंसिपल और डिस्ट्रिक्ट जज के सामने एक याचिका दायर कर मामले को जज विशाल गोगने की कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। प्रिंसिपल और डिस्ट्रिक्ट जज के सामने यह याचिका अभी पेंडिंग है।

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान, लालू यादव की ओर से पेश हुए कपिल सिब्बल ने दलील दी कि इस मामले में मुक़दमा चलाने के लिए ज़रूरी इजाज़त नहीं ली गई थी। इसलिए, पूरी जांच अवैध है। ज़रूरी इजाज़त के बिना जांच शुरू नहीं की जा सकती। सिब्बल ने दलील दी कि इस मामले में पूरी कार्यवाही में खामियां हैं। सुनवाई के दौरान, CBI का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने कहा कि लालू यादव जानबूझकर ट्रायल कोर्ट में आरोप तय करने पर अपनी दलीलें पेश नहीं कर रहे हैं।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। 7 अक्टूबर, 2022 को CBI ने ज़मीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती सहित 16 आरोपियों के खिलाफ़ चार्जशीट दायर की थी। ट्रायल कोर्ट ने 25 फरवरी को CBI द्वारा दायर चार्जशीट का संज्ञान लिया था। CBI ने इस मामले में 7 जून, 2024 को अंतिम चार्जशीट दायर की, जिसमें 78 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इन 78 आरोपियों में 38 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें रेलवे में नौकरी मिली थी।

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