IRCTC Scam :बिहार चुनाव से पहले लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। तीनों अब देश के कुख्यात IRCTC घोटाले में मुकदमे का सामना करेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में आरोपियों की कथित भूमिका के आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत उन पर आरोप तय किए हैं। सुनवाई के दौरान, अदालत ने कहा कि यह घोटाला राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जानकारी में हुआ था। अदालत ने कहा कि उनकी जानकारी में परिवार के सदस्यों को कम दामों पर जमीन दी गई थी। अदालत ने माना कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने इस मामले में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के सामान्य आरोप तय किए। यह मामला भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) के दो होटलों के संचालन का ठेका एक निजी कंपनी को देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। अदालत ने लालू प्रसाद के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किए। लालू ने आरोपों से इनकार किया है। मामले में विस्तृत आदेश का इंतज़ार है। अदालत 27 अक्टूबर के बाद दिन-प्रतिदिन की सुनवाई शुरू कर सकती है।

राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120बी के तहत धोखाधड़ी और षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया है। इससे बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इस मामले में आरोप है कि आईआरसीटीसी होटलों के रखरखाव के ठेके लालू प्रसाद यादव से जुड़ी एक बेनामी कंपनी से हासिल की गई तीन एकड़ कीमती ज़मीन के बदले दिए गए थे।

सीबीआई ने 7 जुलाई, 2017 को आईआरसीटीसी घोटाले में मामला दर्ज किया था। पटना, नई दिल्ली, रांची और गुरुग्राम में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से जुड़े 12 ठिकानों पर छापे मारे गए थे। आरोप था कि 2004 से 2009 के बीच, जब लालू यादव रेल मंत्री थे, आईआरसीटीसी के दो होटलों, बीएनआर रांची और बीएनआर पुरी, के रखरखाव के ठेके अवैध रूप से दिए गए थे।

Share.

बिहार टुडे (bihartodayonline.com) एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, और विश्वसनीय समाचार माध्यम है. इस पर राजनीति, व्यापार, करियर, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और सामाजिक मुद्दों पर विस्तृत और सटीक जानकारी प्रकाशित की जाती है.

Exit mobile version