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Home»Bihar»Cigarette Price Hike : सिगरेट की खुलेआम हो रही कालाबाजारी ! 10 वाली सिगरेट बिक रही 12 रुपये में, यहां करें शिकायत?
Bihar

Cigarette Price Hike : सिगरेट की खुलेआम हो रही कालाबाजारी ! 10 वाली सिगरेट बिक रही 12 रुपये में, यहां करें शिकायत?

Cigarette Price Hike  : नए साल की शुरुआत से ही सिगरेट पीने वाले परेशान हैं। सरकार ने तंबाकू उत्पादों, सिगरेट और पान मसाले पर GST बढ़ाने की घोषणा की है। हालांकि नई GST दर 1 फरवरी से लागू होगी, लेकिन 10 रुपये वाली सिगरेट पहले से ही 12 रुपये में बिक रही है, और 18 रुपये वाली सिगरेट दुकानों में 21 या 22 रुपये में बिक रही है।
Bihar TodayBy Bihar TodayJanuary 20, 2026
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Cigarette Price Hike  : नए साल की शुरुआत से ही सिगरेट पीने वाले परेशान हैं। सरकार ने तंबाकू उत्पादों, सिगरेट और पान मसाले पर GST बढ़ाने की घोषणा की है। हालांकि नई GST दर 1 फरवरी से लागू होगी, लेकिन 10 रुपये वाली सिगरेट पहले से ही 12 रुपये में बिक रही है, और 18 रुपये वाली सिगरेट दुकानों में 21 या 22 रुपये में बिक रही है। दुकानदार से शिकायत करने पर जवाब मिलता है, “सेल्समैन और स्टॉक रखने वालों ने कीमतें बढ़ा दी हैं, तो हम क्या कर सकते हैं?” यह सिर्फ एक ग्राहक या एक दुकान पर नहीं हो रहा है, बल्कि इस तरह की मुनाफाखोरी लगभग हर शहर और हर दुकान में आम है।

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सरकार ने पिछले महीने घोषणा की थी कि 1 फरवरी, 2026 से सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर नई एक्साइज ड्यूटी लागू की जाएगी। इससे नॉन-फिल्टर सिगरेट और 65 मिलीमीटर तक की सिगरेट की रिटेल कीमत में 2 से 3 रुपये की बढ़ोतरी होगी। लंबी और प्रीमियम सिगरेट के लिए, कीमत में 5 से 8 रुपये या उससे भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। ग्राहक इस नई कीमत के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि दुकानदार एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से पहले ही इन सिगरेट को बढ़ी हुई कीमतों पर बेच रहे हैं।

खुलेआम हो रही कालाबाजारी :

सिर्फ छोटे शहरों के दुकानदार ही मनमानी कीमतें नहीं वसूल रहे हैं; दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में भी, एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद से सिगरेट ज़्यादा कीमतों पर बेची जा रही हैं। दुकानदार पुराने स्टॉक पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं और अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए 10 रुपये वाली सिगरेट 12 रुपये में बेच रहे हैं, जो पूरी तरह से गैर-कानूनी है। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 के तहत, दुकानदार पैकेट पर छपी अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से ज़्यादा कीमत नहीं ले सकते। सिगरेट भी इस कानून के तहत आती है, और उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेचना गैर-कानूनी है।

दुकानदार के खिलाफ शिकायत कहाँ और कैसे करें?

सबसे आसान और सुरक्षित तरीका नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के टोल-फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करना है। आप टोल-फ्री नंबर 1915 या 1800-11-4000 पर कॉल कर सकते हैं। आप https://consumerhelpline.gov.in पर जाकर भी अपनी शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ, आप ज़्यादा कीमत वसूलने के सबूत के तौर पर फ़ोटो, बिल या दूसरे सबूत अपलोड कर सकते हैं। इन शिकायतों को फिर लोकल अथॉरिटी या लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है। अगर जाँच के बाद शिकायत सही पाई जाती है, तो कार्रवाई की जाएगी।

अगर आपने ज़्यादा मात्रा में खरीदा है तो क्या करें?

अगर आप सिगरेट या कोई दूसरा सामान ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं और आपसे ज़्यादा कीमत वसूली जाती है, तो आप ऑनलाइन कंज्यूमर फोरम के ई-दाखिल पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहाँ, आपकी शिकायत सीधे कंज्यूमर कमीशन के पास जाती है। ये दोनों शिकायत करने के तरीके ऑनलाइन हैं, और ग्राहक अपने घर बैठे आराम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और आमतौर पर जल्दी कार्रवाई की जाती है।

ऑफलाइन शिकायत कहाँ दर्ज करें?

अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन शिकायत करने से प्रोसेस में देरी होगी, तो आप ऑफलाइन भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप लोकल पुलिस या वज़न और माप विभाग, यानी लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए, आपको दुकान का नाम, पता, प्रोडक्ट की कीमत, और जिस कीमत पर उसे बेचा गया, ये सब जानकारी देनी होगी, साथ ही बिल, फ़ोटो या वीडियो जैसे कोई भी उपलब्ध सबूत भी देने होंगे। ज़्यादातर मामलों में, सीधे दुकानदार को नोटिस भेजा जाता है, और जुर्माना भी लगाया जाता है।

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