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Home»Bihar»Bihar Voter List : बिहार में हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची जारी, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया था आदेश.
Bihar

Bihar Voter List : बिहार में हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची जारी, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया था आदेश.

चुनाव आयोग ने बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह आदेश दिया था।
Bihar TodayBy Bihar TodayAugust 18, 2025
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Bihar Voter List : चुनाव आयोग ने उन 65 लाख मतदाताओं की सूची जारी कर दी है जिनके नाम विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। यह सूची अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर आम जनता के लिए उपलब्ध है। चुनाव आयोग ने 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह सूची प्रकाशित की है।

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इस सूची में उन मतदाताओं के नाम शामिल हैं जिनके नाम बिहार में एसआईआर के बाद प्रकाशित ड्राफ्ट सूची से हटा दिए गए थे। मतदाताओं को अपना नाम आसानी से देखने में मदद के लिए बिहार चुनाव आयोग की वेबसाइट पर एक नया लिंक भी सक्रिय किया गया है।

EC ने ज़िंदा लोगों को मरा हुआ घोषित कर दिया।

EC ने उन लोगों को भी वोटर लिस्ट से हटा दिया जिन्होंने अभी लोकसभा चुनाव में वोट डाला था।

EC ने एक बार फिर डिजिटल, मशीन-रीडेबल वोटर रोल देने से इनकार कर दिया।

EC अब CCTV फुटेज न देने के लिए बहाने पर बहाना बना रही है।

पहले वोट चोरी… pic.twitter.com/OjXy64cyPu

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 17, 2025

 

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग को बिहार की मतदाता सूची की एसआईआर में पारदर्शिता बढ़ाने का निर्देश दिया था। इसके लिए ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं का विवरण प्रकाशित करें। साथ ही उन्हें शामिल न करने के कारण भी बताएं।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बिहार में मतदाता सूची की एसआईआर कराने के आयोग के 24 जून के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने कहा कि 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में थे, लेकिन उन्हें मसौदा सूची से हटा दिया गया। मसौदा सूची 1 अगस्त को प्रकाशित हुई थी।

 

लागल-लागल झुलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता चलल! #LaluYadav #india #VoterAdhikarYatra #Bihar pic.twitter.com/XXUOLaf4K2

— Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) August 17, 2025

 

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा :

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने टेलीविजन समाचार चैनलों और रेडियो के माध्यम से व्यापक प्रचार करने पर ज़ोर दिया, ताकि लोगों को उन स्थानों के बारे में जानकारी मिल सके जहाँ सूची उपलब्ध होगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि जिन लोगों को नाम हटाए जाने से कोई समस्या है, वे अपने आधार कार्ड के साथ चुनाव अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 22 अगस्त तय की और आयोग से अपने निर्देश की अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। इससे पहले सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से बिहार में 2003 के गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान जिन दस्तावेजों पर विचार किया गया था, उनका विवरण उपलब्ध कराने को कहा था।

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