Bihar Ration Card e KYC : बिहार सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है कि राशन सही लोगों तक पहुंचे। इस संबंध में, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 17 दिसंबर से 30 दिसंबर तक सभी राशन कार्ड धारकों के लिए विशेष कैंप आयोजित करने का फैसला किया है। इन कैंपों में आधार सीडिंग (ई-केवाईसी) किया जाएगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन प्राप्त करने वाले सभी लाभार्थियों के लिए 30 दिसंबर से पहले ई-केवाईसी अनिवार्य है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल पात्र लोगों को ही राशन मिले। आधार सीडिंग से सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी, सुचारू और प्रभावी बनेगी, जिससे लाभार्थियों को समय पर राशन मिल सकेगा। साथ ही, राज्य के जो राशन कार्ड धारक आजीविका या अन्य कारणों से राज्य से बाहर रह रहे हैं, उन्हें वापस आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी की सुविधा अब पूरे देश में उपलब्ध है।
भारत सरकार ने संदिग्ध राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली डेटा को साझा करने और सत्यापन करने का निर्देश दिया है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी अनुमंडल अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में उपलब्ध संदिग्ध राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली डेटा का भौतिक सत्यापन करने और समस्याओं को तुरंत हल करने का निर्देश दिया है। इस उद्देश्य के लिए 17 दिसंबर से 30 दिसंबर तक विशेष कैंप आयोजित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए, आप संबंधित अनुमंडल अधिकारी/जिला आपूर्ति अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। ई-केवाईसी के संबंध में किसी भी शिकायत या सुझाव के लिए, आप विभागीय टोल-फ्री नंबर: 1800-3456-194 पर संपर्क कर सकते हैं।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आजीविका या अन्य कारणों से बिहार से बाहर रहने वाले राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी के लिए राज्य में वापस आने की आवश्यकता नहीं है। ई-केवाईसी की सुविधा अब पूरे देश में उपलब्ध है। ऐसे लाभार्थी अपने वर्तमान निवास स्थान पर निकटतम उचित मूल्य की दुकान या सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान पर जाकर अपना ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं।

