Bihar Free Bijli : बिहार की नीतीश सरकार ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। इसका लाभ इसी महीने से राज्य के सभी एक करोड़ 86 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी। इसको लेकर बिजली कंपनी ने बिल का उदाहरण देकर मुफ्त बिजली का पूरा गणित समझाया है। लेकिन बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने बिजली बिल ही नहीं मिलती है। ऐसे में उपभोक्ता कंफ्यूज हैं कि उन्हें यह पता कैसे चलेगा और यह कि उनकी मुफ्त बिजली की गणना कैसे की जाएगी।
इस पर बिजली कंपनी ने बताया कि उपभोक्ताओं के कंफ्यूजन को लेकर कहा है कि उपभोक्ताओं को बिजली में छूट का लाभ दैनिक खपत के अनुसार मिलेगा। मान लीजिए कि अगर किसी उपभोक्ता को 30 दिन के बदले 40 दिनों में बिजली बिल आता तो उनको उसी अनुपात में मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। यानि 30 दिनों के लिए 125 यूनिट के हिसाब से प्रतिदिन 4.16 यूनिट होता है। तो ऐस आधार पर 40 दिन का 167 यूनिट बिल से घटा दिया जाएगा। वहीं, अगर किसी उपभोक्ता को 25 दिन में ही बिजली बिल मिल जाता है, तो उसे 104 यूनिट पर कोई शुल्क नहीं देना होगा और बाकी खपत का बिजली बिल देना होगा।
125 यूनिट तक बिजली बिल शून्य, इसके बाद कितना लगेगा बिल?
कंपनी अधिकारियों के अनुसार, हर महीने 125 यूनिट तक कोई ऊर्जा शुल्क, स्थायी शुल्क और बिजली शुल्क नहीं लगेगा। अगर कोई उपभोक्ता 126 यूनिट बिजली की खपत करता है, तो अतिरिक्त एक यूनिट के लिए पहले से लागू सब्सिडी दर पर बिजली बिल आएगा। साथ ही, उस एक यूनिट पर बिजली शुल्क या स्थायी शुल्क, उठाए गए भार या स्वीकृत भार का 75%, जो भी अधिक हो, लागू होगा।
अगर कोई उपभोक्ता 125 यूनिट से ज़्यादा खपत होने पर स्वीकृत भार से ज़्यादा बिजली खपत करता है, तो उसे पहले की तरह ही जुर्माना देना होगा। बिल में 125 यूनिट तक मुफ़्त बिजली मिलने का ज़िक्र होगा। वहीं, एक ही मकान में तीन मंजिलों के मामले में अलग-अलग कनेक्शन लेने पर आवेदकों की पात्रता की जाँच की जाएगी। नए बिजली कनेक्शन के लिए प्रक्रिया तैयार की जा रही है।
सब-मीटर वाले किरायेदारों को नहीं मिलेगा मुफ्त बिजली का लाभ:
सब-मीटर से बिजली लेने वाले किरायेदारों को मुफ्त बिजली का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन जो किरायेदार वैध उपभोक्ता हैं, उन्हें भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले जिन उपभोक्ताओं ने अग्रिम राशि जमा कर दी है, उनकी राशि अगले महीने समायोजित कर दी जाएगी। अगले महीने से प्रीपेड उपभोक्ताओं से 125 यूनिट बिजली खपत होने तक ऊर्जा शुल्क व अन्य राशि नहीं काटी जाएगी। लेकिन यदि कोई बकाया राशि होगी, तो उसकी वसूली की जाएगी।

