Bihar Crime News : बिहार में ज़मीन, बालू, शराब माफियाओं, संगठित गिरोहों और अवैध आर्थिक व आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों पर बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम (सीसीए) 2024 की धारा 11 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दी है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

इस संबंध में पटना डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम के आदेश के बाद अब अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। डीएम ने सभी पुलिस अधीक्षकों, सहायक पुलिस अधीक्षकों, अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों और थानाध्यक्षों को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 के तहत पारित आदेशों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है।

इसके लिए सीसीए (CCA) की धारा 11 की स्टैंडर्ड संचालन प्रक्रिया का चार्ट तैयार किया गया है। बताया गया कि जनवरी से अब तक सीसीए-3 के तहत कुल 197 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिनमें 116 प्रस्तावों का निष्पादन कर आदेश पारित हो चुके हैं तथा शेष प्रस्तावों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया चल रही है, इनका क्रियान्वयन भी शीघ्र किया जायेगा।

अपराधियों को किया जाएगा तड़ी पार :

जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिलाधिकारी को सीसीए की धारा 3, 4, 5 और 6 के तहत आदेश पारित करने का अधिकार दिया गया है। यह आदेश संबंधित थाना, अनुमंडल पदाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को क्रियान्वयन के लिए भेजा जाएगा।

थाना स्तर पर प्रस्ताव तैयार कर उसे निष्कासन रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। जिलाधिकारी का आदेश आने के बाद आरोपी को जिले या किसी भी क्षेत्र से बाहर किया जा सकेगा। पुलिस उस पर लगातार निगरानी रखेगी और यदि वह आदेश का उल्लंघन करता है, तो तुरंत गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी के आदेश पर उसे तीन माह तक हिरासत में रखा जा सकता है। जिलाधिकारी ने बताया कि अपराधियों की पहचान की जा रही है। भू-माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, शराबबंदी के संगठित गिरोह और अवैध आर्थिक गतिविधियों एवं अपराध में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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