Election Commission : चुनाव आयोग ने SIR के दूसरे चरण की घोषणा की है। बिहार के बाद अब 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट रिवीजन का प्रोसेस शुरू होगा। इनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
चुनाव आयोग ने उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी जारी की है जो वोटर्स को SIR के दौरान दिखाने होंगे। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको इन्हें अपने BLO को दिखाना होगा। जो लोग ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाएंगे, उन्हें SIR के बाद तैयार होने वाली वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने में दिक्कत हो सकती है।
कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं?
- केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी पेंशन पेमेंट ऑर्डर
- सरकार या स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC द्वारा जारी सर्टिफिकेट
- जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- वन अधिकार प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- NRC
- राज्य या स्थानीय निकाय द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर
- भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र
SIR का शेड्यूल क्या है?
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि SIR के दूसरे चरण का प्रोसेस कल से शुरू होगा। प्रिंटिंग और ट्रेनिंग 28 अक्टूबर 2025 से 3 नवंबर 2025 तक होगी। वोटर्स की जानकारी का घर-घर जाकर वेरिफिकेशन 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 9 दिसंबर 2025 को पेश की जाएगी। ड्राफ्ट लिस्ट के बारे में किसी भी विवाद के मामले में, 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक का समय दावों और आपत्तियों के लिए रखा गया है। सुनवाई और वेरिफिकेशन का दौर 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक चलेगा। सभी प्रोसेस पूरे होने के बाद, फाइनल वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को पब्लिश की जाएगी।

