Rules Change From 1st February 2026 : हर महीने का पहला दिन आम लोगों के लिए कई बदलाव लेकर आता है। ये बदलाव सीधे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और खर्चों पर असर डालते हैं। फरवरी की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही बदलाव लाने वाली है। इन बदलावों का सीधा असर आम उपभोक्ताओं से लेकर किसानों तक सभी पर पड़ेगा।
दरअसल रविवार, 1 फरवरी से कई नियम बदलने वाले हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। सिगरेट, तंबाकू, तंबाकू उत्पादों, LPG गैस, PNG, CNG, FASTag, क्रेडिट कार्ड आदि से जुड़े नियमों में बदलाव 1 फरवरी से लागू होंगे। यहां हम उन बदलावों के बारे में जानेंगे जो 1 फरवरी से होंगे, जिनका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ेगा।
LPG सिलेंडर की कीमत :
तेल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने LPG (खाना पकाने वाली गैस) सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं, और ज़रूरत के हिसाब से उनकी रिटेल कीमतों को कम या ज़्यादा किया जाता है। इसलिए, 1 फरवरी को तेल मार्केटिंग कंपनियां 14.2 kg घरेलू LPG सिलेंडर और 19 kg कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव कर सकती हैं।
CNG, PNG, ATF की कीमतों में बदलाव :
LPG सिलेंडर की तरह, CNG, PNG और ATF की कीमतों की भी हर महीने समीक्षा की जाती है, और ज़रूरत के हिसाब से बदलाव किए जाते हैं। CNG गैस का इस्तेमाल गाड़ियों में ईंधन के तौर पर होता है, जबकि ATF (एविएशन फ्यूल) का इस्तेमाल हवाई जहाज़ों के लिए होता है। PNG गैस खाना पकाने वाली गैस है जो सिलेंडर के बजाय पाइपलाइन से घरों तक पहुंचती है।
FASTag के लिए KYC की ज़रूरत खत्म :
1 फरवरी से FASTag के लिए KYC वेरिफिकेशन की ज़रूरत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। NHAI (नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) पहले ही इसकी घोषणा कर चुका है। नए नियमों के तहत, FASTag जारी करने वाले बैंकों को अब FASTag जारी करने से पहले सभी ज़रूरी जांच पूरी करनी होंगी।
सिगरेट और तंबाकू महंगे होंगे :
1 फरवरी से देश भर में सिगरेट, तंबाकू और अन्य तंबाकू उत्पादों पर एक नया टैक्स लागू होगा। नए टैक्स के लागू होने से सिगरेट, तंबाकू और अन्य सभी तंबाकू उत्पाद महंगे हो जाएंगे। सरकार इन उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी और सेस बढ़ा रही है, जो GST से अलग होगा।

