New Wage Code : देश भर में श्रम कानून में बड़ा बदलाव हुआ है। दरअसल सरकार ने ऑफिशियली चार नए लेबर कोड लागू किए हैं, जो 21 नवंबर से लागू भी हो गए हैं। विदित हो कि केंद्र सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से चार लेबर कोड – कोड ऑन वेजेज, 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड, 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020, और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020 – 21 नवंबर, 2025 तक लागू हो गए हैं। सरकार ने मौजूदा 29 लेबर कानूनों में बड़ा बदलाव किया है।

देश भर में नया वेज कोड (New Wage Code) लागू :

नए वेज कोड के लागू होने के साथ, अब कर्मचारियों की बेसिक सैलरी उनकी टोटल कॉस्ट टू कंपनी (CTC) का कम से कम 50% होनी ज़रूरी होगी। नए लेबर कानून में यह भी ज़रूरी है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी उनकी टोटल CTC का कम से कम 50% हो।

New Wage Code : जानें क्या बदलेगा?

नए वेज कोड के लागू होने से, प्रोविडेंट फंड (PF) और ग्रेच्युटी कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। पहले, कई कंपनियाँ जानबूझकर बेसिक सैलरी कम रखती थीं और बची हुई रकम को अलग-अलग अलाउंस के तौर पर देती थीं ताकि PF और ग्रेच्युटी का खर्च कम हो सके। अब, कर्मचारियों का PF और ग्रेच्युटी कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, जिसका मतलब है कि उन्हें रिटायरमेंट पर ज़्यादा मिलेगा। हालाँकि, CTC से बढ़ा हुआ PF और ग्रेच्युटी कंट्रीब्यूशन उनकी टेक-होम सैलरी को कम कर देगा।

45 दिनों के अंदर नोटिफ़ाई किए जाएँगे नियम :

कोड ऑन वेजेज के नियम अगले 45 दिनों के अंदर नोटिफ़ाई किए जाएँगे। उसके बाद, सभी कंपनियों को नए नियमों का पालन करने के लिए अपने सैलरी स्ट्रक्चर को एडजस्ट करना होगा।

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