आयकर कानून में प्रस्तावित बदलावों के तहत ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 (Income Tax New Rules) जारी कर दिए गए हैं। नए नियम, जो 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे, उनमें कई टैक्स फॉर्म के नंबर बदलने का प्रस्ताव है। हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये बदलाव मुख्य रूप से स्ट्रक्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, और प्रोसेस में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। लाइवमिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसी चर्चा है कि नया इनकम टैक्स एक्ट 2026 स्टेकहोल्डर्स के फीडबैक के लिए जारी किया गया है।
जानकारों के अनुसार इसमें कई खास फॉर्म के नंबर बदल दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, मौजूदा Form 16 का नाम बदलकर Form 130 कर दिया जाएगा, और Form 26AS का नाम बदलकर Form 168 कर दिया जाएगा। हालांकि, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिपोर्टिंग फॉर्मेट में कोई बड़ा बदलाव प्रस्तावित नहीं है।
जानें क्या होगा इसका असर ?
टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि सैलरी पाने वाले कर्मचारियों, एम्प्लॉयर्स और टैक्सपेयर्स के लिए फॉर्म का मकसद, कंटेंट और डेडलाइन काफी हद तक वही रहेंगी। ये बदलाव मुख्य रूप से नए कानून के तहत फॉर्म के रीऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। टैक्स ईयर 2026-27 से जुड़े सभी कम्प्लायंस और कम्युनिकेशन नए नंबर वाले फॉर्म के तहत किए जाने की संभावना है। हालांकि, फाइनल इम्प्लीमेंटेशन इनकम टैक्स पोर्टल की टेक्निकल तैयारी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर निर्भर करेगा। टैक्सपेयर्स को 1 अप्रैल से नए नियमों के हिसाब से ढलना होगा।
क्या कोई ट्रांज़िशन पीरियड होगा?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार अचानक हुए बदलाव से टैक्सपेयर्स को होने वाली परेशानी से बचाने के लिए कुछ समय के लिए पुराने और नए फॉर्म नंबर को एक साथ ऑपरेट करने की इजाज़त दे सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शुरुआत में कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर सरकार साफ गाइडलाइंस और डिटेल्ड FAQs जारी करती है, तो बदलाव आसानी से लागू हो जाएंगे। फिलहाल, CBDT ने ड्राफ्ट कानून पर स्टेकहोल्डर्स से सुझाव और कमेंट्स मांगे हैं। उम्मीद है कि पार्लियामेंट 1 अप्रैल से पहले कानून पास कर देगी। आने वाले दिनों में CBDT बदले हुए फॉर्म के बारे में डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी कर सकता है, जिससे टैक्सपेयर्स को नया सिस्टम समझने में आसानी होगी।

