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Home»Business»GST New Rate : आम आदमी को बड़ी राहत! दिवाली से पहले सस्ते हुए रोजमर्रा के सामान, यहां देखें नई दरों की सूची.
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GST New Rate : आम आदमी को बड़ी राहत! दिवाली से पहले सस्ते हुए रोजमर्रा के सामान, यहां देखें नई दरों की सूची.

GST परिषद की घोषणा के साथ ही आम आदमी के जीवन में इस्तेमाल होने वाली रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती होने जा रही हैं। अब पनीर, छेना, किसी भी पराठे या भारतीय रोटी पर कोई GST नहीं देना होगा। GST परिषद का यह फैसला 22 सितंबर से लागू होगा।
Bihar TodayBy Bihar TodaySeptember 4, 2025
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GST New Rate List: केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले आम लोगों को बड़ी राहत दी है। बुधवार को हुई GST परिषद की बैठक में आम लोगों को राहत देते हुए बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसमें रोज़मर्रा की चीज़ों पर लगने वाले टैक्स में भारी कटौती की गई है। निजी स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम समेत कई वस्तुओं को भी GST मुक्त कर दिया गया है। देर रात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST के दो स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की घोषणा की और सस्ती होने वाली वस्तुओं की पूरी सूची जारी की। यह कटौती 22 सितंबर से लागू होने जा रही है। आइए जानते हैं क्या सस्ता हुआ है:

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इन पर नहीं देना होगा जीएसटी :

सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों पर GST छूट, चाहे वह टर्म लाइफ, यूलिप या एंडोमेंट पॉलिसी हों।

अल्ट्रा-हाई टेम्प्रेचर दूध, छेना और पनीर:

  • सभी भारतीय रोटियाँ। यानी रोटी हो या पराठा, या कुछ भी, इन सभी पर GST शून्य हो जाएगा।
  • 33 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों पर GST 12% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

सस्ते हुए रोजमर्रा के ये सामान :

  • नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफ़ी, प्रिज़र्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी, ये सभी 5% की सीमा में हैं।
  • सूखे मेवे और मेवे: बादाम, काजू, पिस्ता, हेज़लनट्स और खजूर पर कर छूट 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
  • जूतों और कपड़ों पर 12% जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है।
  • खेल के सामान, खिलौने, चमड़ा, लकड़ी और हस्तशिल्प पर 5% जीएसटी लगाया गया है।

ऑटोमोबाइल सेक्टर को बड़ी राहत :

  • बस, ट्रक और एम्बुलेंस पर जीएसटी 18% कर दिया गया है, पहले यह 28% था।
  • सभी ऑटो पार्ट्स पर 18% की एक समान दर लगाई गई है। तिपहिया वाहनों पर 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

एम्बुलेंस और छोटे डीजल वाहनों पर 18% जीएसटी लगेगा:

  • फ़ैक्ट्री-फिटेड एम्बुलेंस पर जीएसटी अब 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किफायती एम्बुलेंस उपलब्ध होंगी।
  • 1500 सीसी तक की इंजन क्षमता और 4000 मिमी से कम लंबाई वाली डीजल कारों पर जीएसटी अब 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।
  • 350 सीसी या उससे कम इंजन क्षमता वाली छोटी कारों और मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

 

तिपहिया वाहनों पर 18% जीएसटी लगेगा:

तिपहिया वाहन अब 18% जीएसटी स्लैब में आएंगे, पहले इन पर 28% टैक्स लगता था। सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।

एयर कंडीशनर, टेलीविजन, मॉनिटर, सेट-टॉप बॉक्स पर 18% जीएसटी:

टेलीविजन, मॉनिटर, प्रोजेक्टर और सेट-टॉप बॉक्स जैसे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर जीएसटी भी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे ये उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए और भी किफायती हो जाएँगे। इसके साथ ही, घरेलू और अन्य एसी मशीनों पर टैक्स अब 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इससे एसी की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। वहीं, घरेलू और अन्य बर्तन धोने वाली मशीनों पर अब 18% जीएसटी लगेगा। पहले यह 28% था।

सौर पैनलों और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर 5% जीएसटी:

नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और उनके निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पुर्जों, जैसे बायोगैस संयंत्र, पवन चक्कियाँ, पवन ऊर्जा से चलने वाले विद्युत जनरेटर, अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्र, उपकरण, पीवी सेल, चाहे वे मॉड्यूल में असेंबल किए गए हों या पैनल में निर्मित हों, सौर कुकर, सौर वॉटर हीटर और सिस्टम आदि पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

सिगरेट, गुटखा आदि पर 40% कर:

40% कर केवल पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों जैसे चबाने वाला तंबाकू, ज़र्दा, अनिर्मित तंबाकू और बीड़ी पर लागू होगा। इसके अलावा, कम दरों पर निर्दिष्ट वस्तुओं को छोड़कर, वातित जल या स्वादयुक्त, कैफीनयुक्त पेय पदार्थ जिनमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मिठास होती है, फलों के पेय पदार्थों के कार्बोनेटेड पेय पदार्थ या फलों के रस के कार्बोनेटेड पेय पदार्थ और अन्य गैर-मादक पेय पदार्थ सहित सभी वस्तुएँ 40% के अंतर्गत आएंगी।

 

जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य

 

यहां देखें नई और पुरानी दरों की पूरी लिस्ट :

सीरियल नंबर आइटम पुरानी जीएसटी दर नई जीएसटी दर
भोजन और रसोई
1. पनीर/छेना (पैक) 5% 0%
2. यूएचटी दूध (टेट्रा-पैक दूध) 5% 0%
3. पराठे और भारतीय रोटियां (सभी नाम) 18% 0%
4. RoG/ChapaG/खाखरा, पिज़्ज़ा ब्रेड 5% 0%
5. बटर / घी / डेयरी स्प्रेड 12% 5%
6. चीज/पनीर 12% 5%
7. सूखे मेवे (बादाम, पिस्ता, हेज़लनट, खजूर, अंजीर आदि) 12% 5%
8. चॉकलेट, पेस्ट्री, केक, बिस्कुट, जैम 18% 5%
9. नमकीन/भुजिया/मिक्सचर/चबेना (पैक्ड) 12% 5%
10. पास्ता/स्पेगेटी[/मैकरोनी/नूडल्स 12% 5%
11. कॉर्न फ्लेक्स और अन्य अनाज के फ्लेक्स 18% 5%
12. अचार 12% 5%
13. फल और सब्जी के रस 12% 5%
14. नारियल पानी (पैक) 12% 5%
15. परिष्कृत चीनी और चीनी क्यूब्स 12% 5%
16. कॉफी 18% 5%
17. करी पेस्ट, मेयोनेज़, सलाद ड्रेसिंग 12% 5%
18. सूप और शोरबा (तैयार/प्री-मिक्स) 18% 5%
19. खमीर और बेकिंग पाउडर 12% 5%
20. संरक्षित मछली/मांस (डिब्बाबंद/तैयार) 12% 5%
पेय पदार्थ (गैर-मादक)
21. 20 लीटर पीने के पानी के जार 12% 5%
22. वनस्पति-आधारित दूध पेय (नारियल का दूध, बादाम का दूध, काजू दूध, अलसी का दूध, चावल का दूध और जई का दूध) 18% 5%
23. फल-गूदा/फल-रस आधारित पेय (गैर-कार्बोनेटेड) 12% 5%
24. दूध युक्त पेय पदार्थ (दूध आधारित पेय) 12% 5%
व्यक्तिगत देखभाल (दैनिक उपयोग)
25. टॉयलेट साबुन (बार/केक), टूथपेस्ट, डेंटल फ़्लॉस, टूथब्रश 18% 5%
26. टूथ पाउडर 12% 5%
27. हेयर ऑयल और शैम्पू, टैल्कम/फेस पाउडर, शेविंग क्रीम/अफ़रशेव/लोगॉन 18% 5%
28. कंघी, हेयरपिन, कर्लर (गैर-विद्युत) 12% 5%
घरेलू सामान
29. दूध पिलाने की बोतलें और निप्पल, बेबी नैपकिन और डायपर (सभी प्रकार) 12% 5%
30. सेफ्टी माचिस 12% 5%
31. मोमबत्तियां/हस्तनिर्मित मोमबत्तियां 12% 5%
32. रसोई के बर्तन (स्टील/एल्यूमीनियम/तांबा/पीतल/लकड़ी) 12% 5%
33. मिट्टी के तेल/लकड़ी के स्टोव (गैर-विद्युत) 12% 5%
34. सिलाई मशीनें और पुर्जे 12% 5%
35. रबर बैंड 12% 5%
छात्र एवं शिक्षा
36. व्यायाम/ग्राफ़/प्रयोगशाला नोटबुक 12% 0%
37. मिटाने वाले या इरेजर 5% 0%
38. पाठ्यपुस्तक/नोटबुक का कागज़ (बिना लेपित) 12% 0%
39. मानचित्र/एटलस/ग्लोब (प्रिंटेड) 12% 0%
40. पेंसिल, क्रेयॉन, पेस्टल, चारकोल 12% 0%
41. पेंसिल शार्पनर 12% 0%
42. जियोमेट्री/रंग बॉक्स 12% 5%
43. कागज़ के डिब्बे/बक्से (नालीदार/अन्य) 12% 5%
44. कागज़ से बनी ट्रे 12% 5%
दवाएं और चिकित्सा उपकरण
45. कई दुर्लभ बीमारियों और कैंसर की दवाएं 5–12% 0%
46. सभी (अन्य) औषधियाँ एवं औषधियाँ (आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी सहित) 12% 5%
47. मेडिकल ऑक्सीजन 12% 5%
48. डायग्नोसजीसी किट और डायग्नोसजीसी अभिकर्मक (रसायन), ग्लूकोमीटर और परीक्षण स्ट्रिप्स 12% 5%
49. थर्मामीटर (चिकित्सा) 18% 5%
50. चिकित्सा/शल्य चिकित्सा उपकरण, सर्जिकल रबर के दस्ताने 12% 5%
किसान एवं सिंचाई
51. ट्रैक्टर (1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले सेमी-ट्रेलरों के लिए सड़क ट्रैक्टरों को छोड़कर) 12% 5%
52. ट्रैक्टर के टायर/ट्यूब 18% 5%
53. ट्रैक्टर के पुर्जे (ब्रेक, गियरबॉक्स, क्लच, पहिए, स्टीयरिंग, रेडिएटर, साइलेंसर, हाइड्रोलिक्स, फेंडर/हुड आदि) 18% 5%
54. हार्वेस्टर/थ्रेशर और पुर्जे 12% 5%
55. मिट्टी की तैयारी और कल्गवागॉन मशीनरी 12% 5%
56. मुर्गीपालन/मधुमक्खी पालन मशीनरी 12% 5%
57. स्प्रिंकलर/ड्रिप सिंचाई और नोजल 12% 5%
58. हैंडपंप (अन्य) 12% 5%
59. कंपोज़िंग मशीनें 12% 5%
वाहन और गतिशीलता
60. दोपहिया वाहन (बाइक/स्कूटी ≤350cc) 28% 18%
61. छोटी कारें (≤1200cc पेट्रोल / ≤1500cc डीजल; ≤4m) 28% 18%
62. तिपहिया वाहन (ऑटो) 28% 18%
63. यात्री वाहन (10+ सीटें) 28% 18%
64. इंजन के पुर्जे, इग्निगॉन, पंप (वाहन) 28% 18%
65. साइकिलें और साइकिल के पुर्जे 12% 5%
66. ऑटो पार्ट्स 28% 18%
गृह निर्माण एवं सामग्री
67. सीमेंट 28% 18%
68. संगमरमर/ट्रेवरग्रेन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक, रेत-चूने की ईंटें 12% 5%
69. कृषि अपशिष्ट (खोई, चावल की भूसी, जूट, सिसल आदि) से बने पार्सल बोर्ड 12% 5%
70. बांस का फर्श / बढ़ई का कमरा 12% 5%
71. पैकिंग केस और पैलेट (लकड़ी) 12% 5%
उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरण
72. टेलीविज़न सेट (एलसीडी/एलईडी) (> 32’) 28% 18%
73. मॉनिटर और प्रोजेक्टर (गैर-टीवी) 28% 18%
74. एयर कंडिशनर 28% 18%
75. डिशवाशर 28% 18%
76. सौलर वॉटर हीटर और सिस्टम, सौलर कुकर 12% 5%
खिलौने, खेल और हस्तशिल्प
77. तिपहिया साइकिल, स्कूटर, पैडल कार आदि जैसे खिलौने (उनके पुर्जे और उपकरण सहित) [इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के अलावा] 12% 5%
78. लकड़ी/धातु/टेक्सटाइल की गुड़िया और खिलौने (चन्नपटना, तंजावुर, सावंतवाड़ी आदि) 12% 5%
79. बोर्ड गेम (लूडो/कैरम/शतरंज/ताश के पत्ते) 12% 5%
80. सामान्य शारीरिक व्यायाम के लिए वस्तुओं और उपकरणों के अलावा अन्य खेल सामग्री 12% 5%
81. हस्तशिल्प मूर्तियां और प्रतिमाएं (लकड़ी/पत्थर/धातु) और दीपक (पंचलोगा सहित) 12% 5%
82. पीतल/तांबा/एल्यूमीनियम कलाकृतियां 12% 5%
83. पेंटिंग, मूर्तियां 12% 5%

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