Cigarettes Price Hike : केंद्र सरकार ने टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव के तहत 1 फरवरी से सिगरेट और दूसरे तंबाकू उत्पादों पर एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया है, जिससे एक सिगरेट 2.05 रुपये से 8.50 रुपये तक महंगी हो जाएगी। नए नियमों के तहत, लंबी और प्रीमियम सिगरेट पर सबसे ज़्यादा टैक्स बढ़ाया गया है। वित्त मंत्रालय ने सेंट्रल एक्साइज एक्ट में संशोधन को नोटिफाई करते हुए, सिगरेट की लंबाई के आधार पर प्रति 1000 सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी 2050 रुपये से 8500 रुपये तय की है। यह टैक्स इन उत्पादों पर पहले से लागू 40 प्रतिशत GST के अलावा होगा।

1 फरवरी, 2026 से लागू होगी  नई टैक्स व्यवस्था :

नई टैक्स व्यवस्था 1 फरवरी, 2026 से लागू होगी। मंत्रालय ने हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस एक्ट को भी नोटिफाई किया है, जिसके तहत पान मसाला से जुड़े बिज़नेस की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता पर सेस लगाया जाएगा। पान मसाला पर 40 प्रतिशत GST को ध्यान में रखते हुए, कुल टैक्स का बोझ 88 प्रतिशत पर बनाए रखा गया है। नई टैक्स व्यवस्था तंबाकू उत्पादों पर लागू मौजूदा 28 प्रतिशत GST और कंपनसेशन सेस की जगह लेगी।

किस सिगरेट की कीमत कितनी बढ़ेगी?

नए नियमों के तहत, 65 मिलीमीटर तक की छोटी नॉन-फिल्टर सिगरेट पर लगभग 2.05 रुपये प्रति स्टिक का एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, जबकि 65 मिलीमीटर तक की छोटी फिल्टर सिगरेट पर लगभग 2.10 रुपये का एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। इसी तरह, 65 से 70 मिलीमीटर लंबाई वाली सिगरेट पर 3.60 रुपये से 4.00 रुपये प्रति स्टिक की अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगेगी, और 70 से 75 मिलीमीटर लंबाई वाली प्रीमियम सिगरेट पर लगभग 5.40 रुपये प्रति स्टिक का टैक्स लगेगा। अजीब या नॉन-स्टैंडर्ड डिज़ाइन वाली सिगरेट, जो “अन्य” कैटेगरी में आती हैं, उन पर ₹8.50 प्रति स्टिक टैक्स लगेगा। हालांकि, ज़्यादातर पॉपुलर सिगरेट ब्रांड इस कैटेगरी में नहीं आते हैं।

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