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Home»Business»Budget 2026 : इनकम टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं ! ये है FY 2026-27 के लिए टैक्स स्लैब, देखें नए और पुराने टैक्स रिजीम के लिए टैक्स दरें .
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Budget 2026 : इनकम टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं ! ये है FY 2026-27 के लिए टैक्स स्लैब, देखें नए और पुराने टैक्स रिजीम के लिए टैक्स दरें .

Budget 2026 Income Tax Slab : सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2026 को बजट पेश किया, लेकिन नए और पुराने टैक्स रिजीम में कोई दरें नहीं बदली गई हैं। जानें टैक्स स्लैब :
Bihar TodayBy Bihar TodayFebruary 1, 2026
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Budget 2026 Income Tax Slab : सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। इस बार नए और पुराने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2026 को बजट पेश किया, लेकिन नए और पुराने टैक्स रिजीम में कोई दरें नहीं बदली गई हैं। बजट में, वित्त मंत्री ने डायरेक्ट टैक्स के संबंध में दो घोषणाएँ कीं। संशोधित ITR फाइल करने की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। साथ ही, कुछ क्षेत्रों में TCS और TDS कम कर दिया गया है। यहाँ बताया गया है कि वर्ष 2026-27, यानी अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इनकम टैक्स स्लैब क्या होंगे।

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वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नए टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब:

इनकम स्लैब (रुपये में) टैक्स रेट
0 – 4,00,000 Nil
4,00,001 – 8,00,000 5%
8,00,001 – 12,00,000 10%
12,00,001 – 16,00,000 15%
16,00,001 – 20,00,000 20%
20,00,001 – 24,00,000 25%
24,00,000 रुपये से ऊपर 30%

टैक्स स्लैब:

  • 4 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं।
  • 4 से 8 लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स।
  • 8 से 12 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स।
  • 12 से 16 लाख रुपये तक की आय पर 15 प्रतिशत टैक्स।
  • 16 से 20 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स।
  • 20 से 24 लाख रुपये तक की आय पर 25 प्रतिशत टैक्स।
  • 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स।

इसके साथ ही, 12 लाख रुपये तक कमाने वालों को सेक्शन 87A के तहत पूरी टैक्स छूट मिलती है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पुराने टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब :

पुराने टैक्स रिजीम में, 80C, 80D और होम लोन ब्याज के तहत कटौती अभी भी उपलब्ध है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी टैक्स छूट की सीमा अधिक है। यही कारण है कि बहुत से लोग अभी भी पुरानी प्रणाली को पसंद करते हैं। हालांकि, 2026 के बजट से पहले यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि सरकार धीरे-धीरे पुराने टैक्स सिस्टम को खत्म कर सकती है। फिलहाल, इस बारे में कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिला है। माना जा रहा है कि सरकार इन बदलावों को धीरे-धीरे लागू कर सकती है। अब सबकी नज़रें बजट भाषण पर हैं, जिससे यह साफ हो जाएगा कि टैक्सपेयर्स को कितनी राहत मिलेगी।

पुराने टैक्स सिस्टम में टैक्स स्लैब :

इनकम टैक्स स्लैब (रुपये में) टैक्स रेट
2,50,000 तक Nil
2,50,001 – 5,00,000 5%
5,00,001 – 10,00,000 20%
10,00,000 से ऊपर 30%

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Budget 2026 Business Income Tax Rate
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