Bihar SIR Draft List : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची संशोधन यानी एसआईआर के ड्राफ्ट से 65 लाख नामों को हटाए जाने के संबंध में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आयोग उन नामों की सूची जारी करे। अब आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का पालन करते हुए सूची जारी कर दी है। इसके साथ ही, बिहार चुनाव आयोग के सीईओ विनोद सिंह गुंजियाल ने कहा कि सूची से बाहर रह गए लोग अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल करके दावा कर सकते हैं।

राज्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ऐसे सभी मतदाता, जो ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हैं, अपने ईपीआईसी नंबर के माध्यम से इस सूची में अपने नाम और हटाए जाने का कारण देख सकते हैं। इसके साथ ही वे मतदाता जिनके नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हैं, उन सभी की सूची प्रखंड कार्यालयों, पंचायत कार्यालयों, नगर निकाय कार्यालयों और मतदान केंद्रों पर भी प्रदर्शित की गई है, जिसके माध्यम से ऐसे मतदाता अपने नाम दर्ज होने से संबंधित जानकारी और सूचनाएं कारण सहित जान सकते हैं।

 

 

आधार कार्ड के बारे में उन्होंने क्या कहा?

इसके साथ ही, उन्होंने यह भी कहा, “असंतुष्ट व्यक्ति अपने आधार कार्ड की प्रति के साथ अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।” हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसे मतदाताओं को अपना नाम पुनः सूचीबद्ध कराने के लिए चुनाव आयोग द्वारा अनिवार्य 11 दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा या नहीं।”

रविवार को, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के पहले चरण में ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों का विवरण प्रकाशित किया। यह तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए लोगों का विवरण प्रकाशित करे और साथ ही नाम हटाने के कारण भी बताए।

विपक्ष ने दावा किया था कि कई लोग जीवित हैं:

विदित हो कि चुनाव आयोग ने बिहार के 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए हैं। जिनमें 22 लाख लोग मृत बताए गए हैं और 36 लाख लोग स्थायी रूप से बिहार से बाहर चले गए हैं।

बता दें कि विपक्षी दलों और अन्य कार्यकर्ताओं ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान संभावित गलतियों पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया के दौरान मृत घोषित किए गए लोगों में से कई लोग जीवित हैं।

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