Double Voter Card : डबल वोटर कार्ड मामले में चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब देते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोग हमें उन मतदाताओं के बारे में बताए जिनके नाम सूची में नहीं हैं या एक ही घर के 50 लोगों के नाम कैसे जुड़ गए। चुनाव आयोग से ऐसी कई गलतियां हुई हैं। हम इसे चुनाव आयोग को भेजकर अदालत में अपना पक्ष रखेंगे।

जानकारी के अनुसार, दो वोटर आईडी रखना गैरकानूनी है। दो वोटर आईडी रखना रेप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 की धारा 31 के तहत अपराध माना गया है। इसके लिए एक साल तक की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। इसी संबंध में आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस भेजा है और उनसे EPIC नंबर पर जवाब मांगा है। आयोग का कहना है कि पिछले दो बार से वह चुनावों में जिस आईडी नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह अलग है।

जानें  क्या है EPIC नंबर?

EPIC यानी इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड एक ऐसा दस्तावेज़ है जो मतदाताओं की पहचान बताता है। जैसे आपके आधार कार्ड पर 12 अंकों का एक संख्यात्मक अंक अंकित होता है, वैसे ही आपके वोटर आईडी कार्ड (EPIC) पर भी 10 अंकों का एक अंक दर्ज होता है, जिसे EPIC नंबर कहते हैं। देश में 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर चुनाव आयोग सभी भारतीय लोगों को मतदाता सूची में शामिल करता है और यह EPIC कार्ड जारी करता है, जिस पर EPIC नंबर दर्ज होता है।

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