Close Menu
Bihar Today :  Bihar News in Hindi
  • Home
  • News
  • Bihar
  • India
  • Politics
  • Business
  • Career
  • Technology
  • Auto

Good News : खुशखबरी! अब महिलाओं को हर महीने मिलेंगे ₹2500, जानें किसे और कैसे मिलेगा लाभ?

LPG Connection Rule : नए कनेक्शनों पर अस्थायी रोक ! बंद पड़े कनेक्शन भी नहीं होंगे चालू, एजेंसियों को जारी निर्देश

Bihar Politics : सीएम नीतीश इस दिन देंगे इस्तीफा ! जेडीयू से बन सकता है दो डिप्टी CM, जानें कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री ?

PM Kisan Yojana 22nd Installment : अगर खाते में नहीं आई पीएम क‍िसान की 22वीं क‍िस्‍त की राशि तो क्या करें ?

Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
  • About
  • Contact Us
  • Privacy Policy
  • Terms and Conditions
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
Bihar Today :  Bihar News in Hindi
  • Home
  • News
  • Bihar
  • India
  • Politics
  • Business
  • Career
  • Technology
  • Auto
Subscribe
Bihar Today :  Bihar News in Hindi
Home»Bihar»Bihar Land Registry : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला ! बिहार में जमीन की खरीद-बिक्री पर द‍िया बड़ा आदेश, जमाबंदी की अनिवार्यता समाप्त
Bihar

Bihar Land Registry : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला ! बिहार में जमीन की खरीद-बिक्री पर द‍िया बड़ा आदेश, जमाबंदी की अनिवार्यता समाप्त

Bihar Land Registry Rule : सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि ज़मीन बेचने, खरीदने या दान करने के लिए जमाबंदी (भूमि रिकॉर्ड) और होल्डिंग नंबर ज़रूरी नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के आदेश और बिहार सरकार के 2019 के संशोधन को पलट दिया है। लॉ कमीशन को भी एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। पूरी खबर पढ़ें…
Bihar TodayBy Bihar TodayNovember 10, 2025
Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp
Follow Us
Facebook X (Twitter) YouTube WhatsApp
Share
Facebook Twitter Telegram WhatsApp

Bihar Land Registry Rule : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में भूमि पंजीकरण से जुड़े एक बड़े विवाद पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ज़मीन की खरीद, बिक्री या दान के लिए जमाबंदी और होल्डिंग नंबर ज़रूरी नहीं हैं। इसका मतलब है कि अब जमाबंदी और होल्डिंग नंबर के बिना भी ज़मीन का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।

Join-Our-WhatsApp-Group

समीउल्लाह बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पंजीकरण नियम, 2008 में 2019 के एक संशोधन को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि वे उप-नियम, जो पंजीकरण अधिकारियों को विक्रेता के नाम पर म्यूटेशन (जमाबंदी या होल्डिंग आवंटन) का कोई सबूत न होने पर बिक्री या उपहार विलेख को पंजीकृत करने से इनकार करने का अधिकार देते थे, असंवैधानिक हैं।

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जॉयमाल्य बागची की बेंच ने माना कि नियम 19 के विवादित उप-नियम (xvii) और (xviii) पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत प्राधिकरण की नियम बनाने की शक्ति से परे हैं, और ये “मनमाना और अवैध” भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद, बिहार में ज़मीन की खरीद-बिक्री के लिए जमाबंदी या होल्डिंग नंबर जमा करना अब अनिवार्य नहीं होगा।

जानें किस नियम को चुनौती दी गई थी :

इससे पहले, पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जमाबंदी और होल्डिंग नंबर के बिना ज़मीन नहीं बेची जा सकती। बाद में, 10 अक्टूबर, 2019 को, बिहार सरकार ने पंजीकरण नियमों के नियम 19 में संशोधन किया, जिसमें एक नया प्रावधान जोड़ा गया जिसमें पंजीकरण से पहले यह जांच करना अनिवार्य था कि ज़मीन बेचने वाले या दान करने वाले के नाम पर वैध भूमि रिकॉर्ड/होल्डिंग नंबर है या नहीं। इस नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 34 पेज का फैसला सुनाया:

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जॉयमाल्य बागची ने याचिका सुनने के बाद हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और राज्य सरकार के संशोधन को भी खत्म कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे नियम का इस्तेमाल लोगों के अधिकारों को बेवजह रोकने के लिए नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एक और कदम उठाया। उसने लॉ कमीशन को टेक्नोलॉजी, रिकॉर्ड मैनेजमेंट और ज़मीन कानूनों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मामले पर एक पूरी स्टडी करने और केंद्र और राज्य सरकारों से सलाह लेने के बाद एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। इस याचिका पर 34 पेज का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनाया।

Join-Our-WhatsApp-Group

Bihar Land Registry Jamabandi Supreme Court
Follow on WhatsApp Follow on YouTube
Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp
Unknown's avatar
Bihar Today
  • Website

बिहार टुडे (bihartodayonline.com) एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, और विश्वसनीय समाचार माध्यम है. इस पर राजनीति, व्यापार, करियर, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और सामाजिक मुद्दों पर विस्तृत और सटीक जानकारी प्रकाशित की जाती है.

Related Posts

LPG Connection Rule : नए कनेक्शनों पर अस्थायी रोक ! बंद पड़े कनेक्शन भी नहीं होंगे चालू, एजेंसियों को जारी निर्देश

March 17, 2026

Bihar Politics : सीएम नीतीश इस दिन देंगे इस्तीफा ! जेडीयू से बन सकता है दो डिप्टी CM, जानें कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री ?

March 14, 2026

PM Kisan Yojana 22nd Installment : अगर खाते में नहीं आई पीएम क‍िसान की 22वीं क‍िस्‍त की राशि तो क्या करें ?

March 14, 2026
Advertisement

Latest Posts

Good News : खुशखबरी! अब महिलाओं को हर महीने मिलेंगे ₹2500, जानें किसे और कैसे मिलेगा लाभ?

LPG Connection Rule : नए कनेक्शनों पर अस्थायी रोक ! बंद पड़े कनेक्शन भी नहीं होंगे चालू, एजेंसियों को जारी निर्देश

Bihar Politics : सीएम नीतीश इस दिन देंगे इस्तीफा ! जेडीयू से बन सकता है दो डिप्टी CM, जानें कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री ?

PM Kisan Yojana 22nd Installment : अगर खाते में नहीं आई पीएम क‍िसान की 22वीं क‍िस्‍त की राशि तो क्या करें ?

Bihar Politics : बिहार में नई सरकार के गठन का फॉर्मूला तय ! निशांत बनेंगे डिप्टी सीएम, जानें कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री?

Advertisement

Trending Posts

LPG Connection Rule : नए कनेक्शनों पर अस्थायी रोक ! बंद पड़े कनेक्शन भी नहीं होंगे चालू, एजेंसियों को जारी निर्देश

March 17, 2026

Bihar Politics : सीएम नीतीश इस दिन देंगे इस्तीफा ! जेडीयू से बन सकता है दो डिप्टी CM, जानें कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री ?

March 14, 2026

PM Kisan Yojana 22nd Installment : अगर खाते में नहीं आई पीएम क‍िसान की 22वीं क‍िस्‍त की राशि तो क्या करें ?

March 14, 2026
© 2026 Bihar Today
  • About
  • Contact Us
  • Terms and Conditions
  • Privacy Policy

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.