Bihar News :बिहार में आवासीय, जाति और आय प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। नए नियमों के तहत, अब ये प्रमाण पत्र केवल आधार कार्ड के आधार पर जारी नहीं किए जाएंगे। आवेदकों को अब अन्य आवश्यक दस्तावेजों का विवरण भी देना होगा।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह बदलाव ‘बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन’ के तहत लागू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना और प्रमाण पत्रों की धोखाधड़ी से प्राप्ति पर रोक लगाना है।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, जब भी कोई व्यक्ति जाति, आय या अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करता है—चाहे राज्य के RTPS काउंटरों के माध्यम से हो या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से—तो अब केवल आवेदन पत्र पर अपना नाम भर देना ही काफी नहीं होगा।

आवेदकों को निम्नलिखित आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी:

अब आवेदकों के लिए अपना नाम, अपने पिता का नाम और अपनी माता का नाम दर्ज करना अनिवार्य है; इसके अलावा, यदि वे विवाहित हैं, तो उन्हें अपने जीवनसाथी का नाम भी बताना होगा। साथ ही, आवेदकों को यह भी बताना होगा कि प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से उनके पास कौन से सहायक दस्तावेज उपलब्ध हैं।

सरकार ने इस संबंध में कई विकल्प प्रदान किए हैं, जिनमें *खतियान* (भूमि अभिलेख), *दान पत्र* (उपहार विलेख), भूमि से संबंधित दस्तावेज, भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटित भूमि से संबंधित अभिलेख, और अन्य राजस्व अभिलेख शामिल हैं।

यदि किसी आवेदक के पास इन निर्दिष्ट दस्तावेजों में से कोई भी उपलब्ध नहीं है, तो वे राजस्व अभिलेखों की अनुपलब्धता की स्थिति से निपटने के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान “स्थल निरीक्षण” (site inspection) का विकल्प चुन सकते हैं।

इसके बाद, संबंधित अधिकारी आवश्यक सत्यापन पूरा करने के लिए मौके पर जाकर भौतिक निरीक्षण करेंगे, और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। सरकार का मानना ​​है कि यह नई प्रणाली प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाएगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक लाभार्थियों तक ही पहुंचे।

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