Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana : बिहार के बुजुर्ग नागरिकों के लिए राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (MVPY) की राशि में बड़ा इजाफा किया गया है। अब तक मिलने वाले मात्र 400 रुपये की जगह 1100 रुपये प्रति माह बुजुर्गों के खातों में भेजे जाएंगे। इसका लाभ जुलाई 2025 से मिलना शुरू हो चुका है। 12 जुलाई को पहली किस्त के तौर पर लाभार्थियों को 1100 रुपये मिले और आज 10 अगस्त को दूसरी किस्त सीधे डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी। राज्य में इस योजना से 53 लाख से अधिक बुजुर्ग लाभान्वित हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना क्या है?

यह योजना बिहार सरकार द्वारा बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहयोग देने के लिए शुरू की गई थी। उम्र ढलने पर जब आमदनी के साधन समाप्त हो जाते हैं, तब यह पेंशन बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करती है।

पहले 60 से 79 वर्ष की उम्र के लोगों को 400 रुपये और 80 वर्ष से अधिक उम्र वालों को 500 रुपये दिए जाते थे। अब सभी पात्र बुजुर्गों को 1100 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का उद्देश्य :

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (MVPY) का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य के 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के बुजुर्ग नागरिकों को हर महीने एक निश्चित सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकें।

लाभार्थी के लिए पात्रता एवं शर्तें :

  • आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक बीपीएल कार्डधारी होना चाहिए।
  • आवेदक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए।
  • आवेदक किसी सरकारी नौकरी या अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया :

  • sspmis.bihar.gov.in पर जाएं।
  • “Register for MVPY” विकल्प चुनें।
  • जिला, प्रखंड और योजना का नाम (मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन) चुनें।
  • वोटर आईडी नंबर डालकर सत्यापित करें।
  • आधार कार्ड की जानकारी दर्ज कर ओटीपी से वेरिफाई करें।
  • आवश्यक विवरण और दस्तावेज अपलोड कर फॉर्म सबमिट करें।
  • आवेदन पूरा होने पर रसीद डाउनलोड करें।

 

ऑफलाइन आवेदन कैसे करें :

निकटतम प्रखंड कार्यालय या जनसेवा केंद्र (CSC) से फॉर्म प्राप्त करें। उसे भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा कर दें।

 

लाभार्थी सूची कैसे देखें?

आधिकारिक पोर्टल पर “Beneficiary Status” टैब पर जाएं।

जिला और प्रखंड चुनें।

बेनेफिशियरी आईडी या अन्य विकल्प से जानकारी भरें।

कैप्चा कोड डालकर सर्च करें।

जरूरी दस्तावेज :

  • आधार कार्ड
  • बिहार निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की कॉपी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • शपथ पत्र (कि आप किसी अन्य पेंशन का लाभ नहीं ले रहे हैं)

 

पेंशनधारक की मृत्यु होने पर

यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो संबंधित विभाग को सूचना दें और मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करें। इसके बाद उस खाते में पेंशन आनी बंद हो जाएगी।

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