Bihar Voter List : बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग ने 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए थे। जिस पर कई राजनीतिक दलों और संगठनों ने सवाल उठाए थे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से शनिवार तक सभी मतदाताओं की जानकारी मांगी है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए लगभग 65 लाख मतदाताओं की पूरी जानकारी 9 अगस्त तक जमा करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह जानकारी उन राजनीतिक दलों के साथ-साथ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर नामक गैर सरकारी संगठन को भी दी जाए, जिसने इस मुद्दे पर याचिका दायर की है।
आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार में ‘विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान’ शुरू किया था। इसके तहत 1 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई, इस ड्राफ्ट मतदाता सूची में 7.24 करोड़ मतदाता शामिल किए गए हैं। वहीं 65 लाख से ज़्यादा मतदाताओं के नाम इस सूची से हटा दिए गए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि इनमें 22 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वहीं 36 लाख मतदाता ऐसे हैं जो स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए हैं, जबकि 7 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम दो जगहों पर दर्ज थे।

