Bihar Teacher Transfer: बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव (ACS) एस. सिद्धार्थ ने नए आदेश जारी कर दिए हैं। जिसके अनुसार, शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए अब हर ज़िले में जिला स्तर पर एक 8 सदस्यीय कमिटी का गठन किया जाएगा।

इस कमिटी में उप विकास आयुक्तअपर ज़िला मजिस्ट्रेट, ज़िला शिक्षा अधिकारी, स्थापना और अन्य विभाग के अधिकारी सहित 8 सदस्यों की टीम होगी और ज़िला अधिकारी (DM) इस कमिटी के अध्यक्ष होंगे।

नए आदेश के अनुसार इस कमिटी का काम ज़िले में ट्रांसफर करना, अंतर-ज़िला ट्रांसफर के लिए अनुशंसा भेजना और ट्रांसफर संबंधी आवेदनों का निपटारा करने के साथ-साथ ज़िले के रिक्त पदों पर निर्धारित समय सीमा में प्रतिनियुक्ति प्रदान करना होगा।

शिक्षकों की अपील :

बता दें कि बिहार के प्रधानाध्यापकों (HT) और प्रधानाध्यापकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव (ACS) एस. सिद्धार्थ से अपनी समस्याओं के समाधान की अपील की है। उनकी माँग है कि अगर पारस्परिक स्थानांतरण का विकल्प संभव नहीं है, तो उन्हें सामान्य स्थानांतरण की सुविधा दी जाए। कई प्रधानाध्यापकों और प्रधानाध्यापकों ने मीडिया के माध्यम से सरकार से 15 अगस्त से पहले उनकी माँगों पर कार्रवाई करने की अपील की है।

शिक्षकों की समस्याएँ :

शिक्षकों का कहना है कि उनकी तैनाती उनके गृह ज़िले से सैकड़ों किलोमीटर दूर कर दी गई है, जिससे वे और उनका परिवार दोनों ही परेशान हैं। लंबी यात्रा और दूरी के कारण वे मानसिक रूप से परेशान हैं और काम पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं।

पारस्परिक स्थानांतरण की समस्या :

उनके अनुसार, पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया भी कारगर नहीं हो पा रही है क्योंकि ज़्यादातर मामलों में उपयुक्त साथी (जोड़ा) नहीं मिल पाता। इस वजह से वे इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और अपने ही ज़िले या ब्लॉक में स्थानांतरण नहीं करा पा रहे हैं।

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