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Home»Bihar»Bihar SIR Drive : बिहार में 52 लाख वोटर्स के कटेंगे नाम, चुनाव आयोग ने कहा – ‘1 लाख मतदाताओं का पता नहीं.’
Bihar

Bihar SIR Drive : बिहार में 52 लाख वोटर्स के कटेंगे नाम, चुनाव आयोग ने कहा – ‘1 लाख मतदाताओं का पता नहीं.’

Bihar TodayBy Bihar TodayJuly 23, 2025
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Bihar SIR Drive : बिहार में जारी वोटर लिस्ट रिवीजन के तहत मतदाता सूची से 52 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कट सकते हैं। इनमें 20 लाख वो मतदाता शामिल है, जो मृत पाए गए हैं, 28 लाख लाख ऐसे मतदाता हैं जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। वहीं लगभग 7 लाख इस तरह के मतदाता हैं, जो एक से ज्यादा जगहों पर नामांकित हैं, इनमें 1 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनका कोई पता नहीं है।

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यह जानकारी बुधवार को चुनाव आयोग द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में दी गयी है। जिसके अनुसार वोटर लिस्ट रिवीजन अभियान के दौरान 20 लाख मतदाताओं के “मृत” होने की सूचना मिली, जबकि 28 लाख अन्य अपने वर्तमान पते से स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने कहा कि राज्य में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान बिहार में लगभग एक लाख मतदाता अन्ट्रेसबल हैं, जबकि 15 लाख मतदाताओं के फॉर्म अभी तक स्थानीय चुनाव अधिकारियों को वापस नहीं किए गए हैं।

 

Special Intensive Revision (SIR) exercise of voter list in Bihar | Facts revealed till 23rd July – 98.01% electors have been covered. 20 lakh deceased electors reported. 28 lakh permanently migrated electors reported. 7 lakh electors found enrolled at more than one place. 1 lakh… pic.twitter.com/Cj5ccaZeb2

— ANI (@ANI) July 23, 2025

1 अगस्त को प्रकाशित होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची  :

चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि वह एसआईआर के पहले चरण के पूरा होने पर 1 अगस्त, 2025 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित करेगा।

1 अगस्त से 1 सितंबर, 2025 तक, किसी भी आम आदमी को ड्राफ्ट मतदाता सूची में आपत्ति दर्ज कराने के लिए एक महीना का समय उपलब्ध होगा.

1 सितंबर 2025 तक कर सकते हैं आपत्ति :

इस ड्राफ्ट मतदाता सूची में कोई त्रुटि पायी जाती है, तो कोई भी मतदाता या राजनीतिक दल 1 सितंबर, 2025 तक अपना आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए आपत्तिकर्त्ता अपने विधानसभा क्षेत्र के संबंधित ईआरओ या एईआरओ के पास किसी भी प्रस्तावित मतदाता के नाम को शामिल करने के संबंध में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

इसमें आगे कहा गया है, “इसी तरह, अगर किसी पात्र व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, तो वे 1 सितंबर 2025 तक अपना दावा दायर कर सकते हैं।”

 

 

बिहार से बाहर अस्थायी रूप से रहने वाले मतदाता इस प्रकार करा सकते हैं अपना पंजीकरण :

चुनाव आयोग  ने कहा कि जो मतदाता अस्थायी रूप से बिहार से बाहर रह रहे हैं और अभी तक कहीं और मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हुए हैं, वे अपनी वेबसाइट पर या ECINet मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे मतदाता फॉर्म का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं और उसे भरकर और हस्ताक्षर करके अपने BLO को भेज सकते हैं।

इसमें कहा गया है, “जिन मतदाताओं ने गणना फॉर्म जमा किया है, उनके नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए जाएँगे।” “आयोग ने उन सभी मतदाताओं को एसएमएस संदेश भेजे हैं जिनके मोबाइल नंबर गणना फॉर्म में दिए गए हैं।”

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Bihar Voter List Revision Election Commission
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