Bihar Land Mutation New Rules : बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने अपने विभाग के कामकाज और उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन्होंने विभाग का एक नया सर्कुलर भी जारी किया। उन्होंने बताया कि इस सर्कुलर में 2003 से 2023 तक के भूमि से संबंधित सभी ज़रूरी नियमों को एक जगह इकट्ठा किया गया है।

यह नया सर्कुलर क्यों बनाया गया?

विजय सिन्हा ने बताया कि यह सर्कुलर चार हिस्सों में तैयार किया गया है ताकि विभागीय अधिकारी और कर्मचारी नियमों को आसानी से समझ सकें और काम करते समय उन्हें कोई दिक्कत न हो। इसका मकसद नियमों को आसान बनाना और आम जनता के लिए भूमि से जुड़े कामों को तेज़ी से पूरा करना है।

कम हुई लंबित मामलों की संख्या :

उन्होंने कहा कि भूमि सुधार जन कल्याण कार्यक्रम के तहत, लंबे समय से लंबित मामलों को तेज़ी से सुलझाया जा रहा है। भूमि म्यूटेशन, रिकॉर्ड में सुधार और भूमि माप जैसी प्रक्रियाएं अब पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से हो रही हैं। नतीजतन, विभाग में लंबित मामलों की संख्या 4,000 से ज़्यादा कम हो गई है।

प्रोसेस किए गए आवेदनों की संख्या बढ़ी

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि पहले आवेदनों को प्रोसेस करने की गति बहुत धीमी थी। पहले सिर्फ़ 19 प्रतिशत आवेदन ही प्रोसेस हो पाते थे, लेकिन अब यह बढ़कर 69 प्रतिशत हो गया है। प्रोसेस किए गए आवेदनों की संख्या भी 11,000 से बढ़कर 27,000 हो गई है।

काम समय पर पूरा होगा :

उन्होंने कहा कि भूमि राजस्व विभाग से संबंधित नया डेटा मकर संक्रांति के बाद जारी किया जाएगा। उन्होंने यह भी माना कि कुछ लोगों की लापरवाही और गलत कामों की वजह से काम धीमा हो गया था, लेकिन अब इसे ठीक किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि भूमि से जुड़े काम पारदर्शी हों और समय पर पूरे हों।

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