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Home»Bihar»Bihar Elections : चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से कहा -‘प्रत्याशी अपने ऊपर दर्ज केस बताएं, खर्च की सीमा 40 लाख.’
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Bihar Elections : चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से कहा -‘प्रत्याशी अपने ऊपर दर्ज केस बताएं, खर्च की सीमा 40 लाख.’

Bihar Elections 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम खर्च सीमा 40 लाख रुपये है। चुनाव के दौरान उम्मीदवारों द्वारा जनसभाओं, रैलियों, पोस्टरों, बैनरों, वाहनों, विज्ञापनों आदि पर किया गया खर्च उनके चुनाव खर्च में शामिल होगा।
Bihar TodayBy Bihar TodayOctober 8, 2025
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Bihar Elections 2025 : बिहार अब पूरी तरह चुनावी माहौल में है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंज्याल ने मंगलवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। संबंधित राजनीतिक दल को यह जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। उन्हें मीडिया के माध्यम से जनता को अपने खिलाफ दर्ज किसी भी प्राथमिकी, दंड या सज़ा के बारे में भी सूचित करना होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार चुनावों की घोषणा के बाद, सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव आयोग के निर्देशों से अवगत करा दिया गया।

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प्रतिनिधियों को उम्मीदवारों के सामान्य आचरण, सभाओं, जुलूसों, मतदान के दिन उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के व्यवहार, मतदान केंद्रों में प्रवेश और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक दलों को चुनाव अधिसूचना जारी होने के सात दिनों के भीतर आयोग को स्टार प्रचारकों की सूची प्रस्तुत करनी होगी। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के 40 और अन्य राजनीतिक दलों के 20 व्यक्ति स्टार प्रचारक के लिए पात्र होंगे।

इसके लिए परमिट मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से जारी किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के लिए अधिकतम व्यय सीमा ₹40 लाख है। चुनाव के दौरान उम्मीदवारों द्वारा जनसभाओं, रैलियों, पोस्टरों, बैनरों, वाहनों, विज्ञापनों आदि पर किया गया व्यय उनके चुनाव व्यय में शामिल होगा। मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से धन, शराब आदि वितरित करना अपराध होगा और इसके परिणामस्वरूप कारावास हो सकता है।

राजनीतिक विज्ञापनों को मंजूरी देने के लिए समिति गठित :

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रतिनिधियों को बताया कि राजनीतिक विज्ञापनों को मंजूरी देने के लिए राज्य और जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समितियों का गठन किया गया है। यह समिति समाचार पत्रों, टीवी और सोशल मीडिया में प्रसारित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों के लिए पूर्व-प्रमाणन का कार्य करेगी। निर्वाचन विभाग के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी माधव कुमार सिंह, प्रशांत सीएच, अमित पांडेय और अशोक प्रियदर्शी ने भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सवालों के जवाब दिए। बैठक में लोकसभा सांसदों के प्रतिनिधि सुधाकर सिंह, अभय कुशवाहा, राजद से चितरंजन गगन, कांग्रेस से ब्रजेश कुमार मुनन, भाजपा से राधिका रमण, जदयू से अनिल हेगड़े, भाकपा माले से परवेज आदि उपस्थित थे।

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